ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रृंगार गौरी की पूजा के मामले में सुनवाई जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा के मामले में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी.

मामले में सुनवाई जारी
मामले में सुनवाई जारी
author img

By

Published : Dec 14, 2022, 11:03 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा के मामले में बुधवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी.

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर (Justice JJ Munir) ने गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखने को कहा है. गुरुवार को सुनवाई सुनवाई में से हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने अपने तर्क में कहा कि केस वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है. तकरीबन एक घंटे तक सुनवाई के बाद कोर्ट ने हिंदू पक्ष से अपनी बहस जल्द पूरी करने को कहा है.

वाराणसी की जिला अदालत (District Court of Varanasi) में चल रहे श्रृंगार गौरी केस को लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की है. ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने 12 सितंबर को जिला जज की कोर्ट से अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी है. वाराणसी की अदालत में वाद दाखिल करने वाली पांचों महिलाओं समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया है. वाराणसी के जिला जज की अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी थी. जिला जज के इसी फैसले को मस्जिद कमेटी ने याचिका में चुनौती दी है.

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने प्राइवेट वकील से कैविएट दाखिल करवाने पर डीएम इटावा से मांगा स्पष्टीकरण

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा के मामले में बुधवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी.

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर (Justice JJ Munir) ने गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखने को कहा है. गुरुवार को सुनवाई सुनवाई में से हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने अपने तर्क में कहा कि केस वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है. तकरीबन एक घंटे तक सुनवाई के बाद कोर्ट ने हिंदू पक्ष से अपनी बहस जल्द पूरी करने को कहा है.

वाराणसी की जिला अदालत (District Court of Varanasi) में चल रहे श्रृंगार गौरी केस को लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की है. ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने 12 सितंबर को जिला जज की कोर्ट से अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी है. वाराणसी की अदालत में वाद दाखिल करने वाली पांचों महिलाओं समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया है. वाराणसी के जिला जज की अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी थी. जिला जज के इसी फैसले को मस्जिद कमेटी ने याचिका में चुनौती दी है.

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने प्राइवेट वकील से कैविएट दाखिल करवाने पर डीएम इटावा से मांगा स्पष्टीकरण

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.