प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामपुर से सपा सांसद आजम खां के दो मुकदमों की सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाईकोर्ट ने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड और पासपोर्ट से जुड़े मामले में फैसला सुरक्षित रखा है.
बता दें कि गुरुवार को सरकारी वकील ने कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखा. आजम खां पक्ष की बहस पहले ही पूरी हो चुकी थी. हाईकोर्ट मामले में अगले हफ्ते फैसला सुना सकता है. बता दें कि आजम खां पर बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने का आरोप है. रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी. मामले में सपा सांसद आजम खांं, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं.
आजम खान के खिलाफ दर्ज मामलों में अब तक 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है. हाईकोर्ट के दो और जिला कोर्ट रामपुर के दो मुकदमों में जमानत मिलना अभी बाकी है. इस समय आजम खां, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में बंद हैं. मामले में जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.
पूर्व DSP आले हसन खान की सशर्त जमानत मंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद आजम खां के करीबी सेवानिवृत्त पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन खान की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. इन्हें रामपुर से दिल्ली जाते समय फर्जी आधार कार्ड के साथ 11 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. सिविल लाइन रामपुर में आले हसन खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
यह आदेश न्यायाधीश सिद्धार्थ ने दिया है. याची के वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी का कहना था कि राजनीतिक दुश्मनी के चलते सरकार बदलने के बाद 2019-20 में 54 आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं, जिनमें से 27 में हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगी है. 25 मामलों में सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत दी है. याची को राष्ट्रपति ने गैलेन्ट्री अवार्ड से नवाजा है. बता दें कि आले हसन खान के खिलाफ 57 आपराधिक मामले दर्ज हैं. कई मामलो में ये आजम खां के साथ आरोपी हैं.