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हाईकोर्ट ने मांगी आजाद पार्क के सुंदरीकरण व रखरखाव की जानकारी

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर चंद्र शेखर आजाद पार्क (कंपनी बाग) जाने वाले लोगों की सुरक्षा करने, लाइट आदि व्यवस्था कर पार्क का सही रखरखाव करने, पार्क में और आसपास अतिक्रमण हटाने, पार्क में व्यापार की अनुमति न देने, पार्क में पिछले पांच साल के भीतर हुए निर्माण को हटाने आदि तमाम निर्देश जारी किए हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Aug 17, 2021, 10:34 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंद्र शेखर आजाद पार्क प्रयागराज के रखरखाव व अतिक्रमण हटाने के उठाये ग्रे कदमों के व्योरे के साथ जिलाधिकारी संजय खत्री, प्रयागराज विकास प्राधिकरम (PDA) के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान व पार्क अधीक्षक उमेश चंद्र उत्तम से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 6सितंबर को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कैप्टन अजय कुमार सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है. याचिका में मधु सिंह की जनहित याचिका पर दिये गये निर्देशों की अवहेलना के लिए अवमानना कार्यवाही करने की मांग की गई है.

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर चंद्र शेखर आजाद पार्क (कंपनी बाग) जाने वाले लोगों की सुरक्षा करने, लाइट आदि व्यवस्था कर पार्क का सही रखरखाव करने, पार्क में और आसपास अतिक्रमण हटाने, पार्क में व्यापार की अनुमति न देने, पार्क में पिछले पांच साल के भीतर हुए निर्माण को हटाने आदि तमाम निर्देश जारी किए हैं.

याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता सी बी यादव का कहना था कि पार्क में वाहन प्रवेश कर रहे हैं. पार्क में सुंदरीकरण के दौरानबने तीन शौचालयों की सफाई आदि की व्यवस्था नहीं है. कोर्ट आदेश की जानबूझकर कर अवहेलना की जा रही है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क से कब्र और मस्जिद हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई को दौरान हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा कि अदालत ने वर्ष 1999 में प्रयागराज शहर के चंद्रशेखर आजाद पार्क से कब्र व मजार सहित अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिया था. उसका पालन अब तक क्यों नहीं किया गया. जवाब दाखिल करने के लिए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने हाई कोर्ट से दो हफ्ते का समय मांग.

पढ़ें- निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार के वकील पर पांच लाख जुर्माना

बता दें कि इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क से कब्र और मस्जिद हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की थी. सुनवाई को दौरान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा कि अदालत ने वर्ष 1999 में प्रयागराज शहर के चंद्रशेखर आजाद पार्क से कब्र व मजार सहित अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिया था. उसका पालन अब तक क्यों नहीं किया गया. जवाब दाखिल करने के लिए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने हाई कोर्ट से दो हफ्ते का समय मांगा था.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंद्र शेखर आजाद पार्क प्रयागराज के रखरखाव व अतिक्रमण हटाने के उठाये ग्रे कदमों के व्योरे के साथ जिलाधिकारी संजय खत्री, प्रयागराज विकास प्राधिकरम (PDA) के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान व पार्क अधीक्षक उमेश चंद्र उत्तम से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 6सितंबर को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कैप्टन अजय कुमार सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है. याचिका में मधु सिंह की जनहित याचिका पर दिये गये निर्देशों की अवहेलना के लिए अवमानना कार्यवाही करने की मांग की गई है.

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर चंद्र शेखर आजाद पार्क (कंपनी बाग) जाने वाले लोगों की सुरक्षा करने, लाइट आदि व्यवस्था कर पार्क का सही रखरखाव करने, पार्क में और आसपास अतिक्रमण हटाने, पार्क में व्यापार की अनुमति न देने, पार्क में पिछले पांच साल के भीतर हुए निर्माण को हटाने आदि तमाम निर्देश जारी किए हैं.

याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता सी बी यादव का कहना था कि पार्क में वाहन प्रवेश कर रहे हैं. पार्क में सुंदरीकरण के दौरानबने तीन शौचालयों की सफाई आदि की व्यवस्था नहीं है. कोर्ट आदेश की जानबूझकर कर अवहेलना की जा रही है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क से कब्र और मस्जिद हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई को दौरान हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा कि अदालत ने वर्ष 1999 में प्रयागराज शहर के चंद्रशेखर आजाद पार्क से कब्र व मजार सहित अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिया था. उसका पालन अब तक क्यों नहीं किया गया. जवाब दाखिल करने के लिए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने हाई कोर्ट से दो हफ्ते का समय मांग.

पढ़ें- निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार के वकील पर पांच लाख जुर्माना

बता दें कि इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क से कब्र और मस्जिद हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की थी. सुनवाई को दौरान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा कि अदालत ने वर्ष 1999 में प्रयागराज शहर के चंद्रशेखर आजाद पार्क से कब्र व मजार सहित अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिया था. उसका पालन अब तक क्यों नहीं किया गया. जवाब दाखिल करने के लिए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने हाई कोर्ट से दो हफ्ते का समय मांगा था.

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