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प्रयागराज: सोने के बिस्किट तस्कर की जमानत याचिका खारिज - प्रयागराज में सोने के बिस्किट तस्कर की जमानत याचिका खारिज

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कस्टम विभाग के अधिकारियों ने मुगलसराय रेलवे स्टेशन से एक शख्स को सोने के बिस्किट की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Sep 19, 2020, 1:30 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सोने के बिस्किट की तस्करी के आरोपी फारुख की जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि फारुख को कस्टम विभाग के अधिकारियों ने मुगलसराय रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ वाराणसी में भी मुकदमा दर्ज किया गया है. बता दें कि फारुख की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने सुनवाई की.

याची की जमानत अर्जी खारिज
इस मामले में याची का कहना है कि वह निर्दोष है और कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहा था. उसने बताया कि वह दूसरे का सामान ले जा रहा था. दस्तावेज न दिखा सकने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. कस्टम विभाग के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि याची के पास से एक करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं, जिनके संबंध में वह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका है. बता दें कि कस्टम विभाग के अधिकारियों को कस्टम ड्यूटी की चोरी और तस्करी रोकने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं. उनको किसी व्यक्ति पर संदेह होने की दशा में तलाशी, शरीर का एक्स रे करने और गिरफ्तारी करने का अधिकार प्राप्त है. इसका प्रयोग करते हुए याची की गिरफ्तारी की गई है. कस्टम एक्ट के तहत एक करोड़ रुपये से अधिक बरामदगी गैर-जमानती अपराध है. कोर्ट ने याची की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सोने के बिस्किट की तस्करी के आरोपी फारुख की जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि फारुख को कस्टम विभाग के अधिकारियों ने मुगलसराय रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ वाराणसी में भी मुकदमा दर्ज किया गया है. बता दें कि फारुख की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने सुनवाई की.

याची की जमानत अर्जी खारिज
इस मामले में याची का कहना है कि वह निर्दोष है और कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहा था. उसने बताया कि वह दूसरे का सामान ले जा रहा था. दस्तावेज न दिखा सकने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. कस्टम विभाग के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि याची के पास से एक करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं, जिनके संबंध में वह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका है. बता दें कि कस्टम विभाग के अधिकारियों को कस्टम ड्यूटी की चोरी और तस्करी रोकने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं. उनको किसी व्यक्ति पर संदेह होने की दशा में तलाशी, शरीर का एक्स रे करने और गिरफ्तारी करने का अधिकार प्राप्त है. इसका प्रयोग करते हुए याची की गिरफ्तारी की गई है. कस्टम एक्ट के तहत एक करोड़ रुपये से अधिक बरामदगी गैर-जमानती अपराध है. कोर्ट ने याची की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

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