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धोखाधड़ी मामले में गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा की अग्रिम जमानत मंजूर - Richa Dubey anticipatory bail Accepted

धोखाधड़ी मामले में गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. ऋचा पर दूसरे का मोबाइल धोखे से लेकर इस्तेमाल करने का आरोप है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Aug 23, 2022, 10:26 PM IST

प्रयागराज: बिकरू कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की अग्रिम जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है. कोर्ट ने रिचा दुबे के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे में ट्रायल पूरा होने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. रिचा दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता ने सुनवाई की.

याची के अधिवक्ता प्रभा शंकर मिश्रा का कहना था इस मामले में पूर्व में याची को चार्जशीट दाखिल होने तक के लिए अग्रिम जमानत मंजूर की गई थी. चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, याची द्वारा मुकदमें की कार्यवाही में पूरा सहयोग किया जा रहा है. इस मामले में उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है. इसलिए उसकी अग्रिम जमानत मंजूर की जाए.

रिचा दुबे के खिलाफ 2020 में कानपुर के चौबेपुर थाने में धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज है. उस पर दूसरे का मोबाइल धोखे से लेकर इस्तेमाल करने का आरोप है. कोर्ट ने याची के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद उसकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है.

इसे पढ़ें- माफिया अतीक अहमद की 75 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क

प्रयागराज: बिकरू कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की अग्रिम जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है. कोर्ट ने रिचा दुबे के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे में ट्रायल पूरा होने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. रिचा दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता ने सुनवाई की.

याची के अधिवक्ता प्रभा शंकर मिश्रा का कहना था इस मामले में पूर्व में याची को चार्जशीट दाखिल होने तक के लिए अग्रिम जमानत मंजूर की गई थी. चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, याची द्वारा मुकदमें की कार्यवाही में पूरा सहयोग किया जा रहा है. इस मामले में उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है. इसलिए उसकी अग्रिम जमानत मंजूर की जाए.

रिचा दुबे के खिलाफ 2020 में कानपुर के चौबेपुर थाने में धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज है. उस पर दूसरे का मोबाइल धोखे से लेकर इस्तेमाल करने का आरोप है. कोर्ट ने याची के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद उसकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है.

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