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पूर्व सांसद उमाकांत यादव को मिली सशर्त जमानत

उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद उमाकांत यादव को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें जमानत की शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है.

पूर्व सांसद उमाकांत यादव को मिली सशर्त जमानत
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Published : May 27, 2020, 4:38 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. इन पर जौनपुर, शाहगंज रेलवे स्टेशन पर फायरिंग कर एक कांस्टेबल की हत्या और कई को घायल कर मारपीट करने के आरोपी अपने ड्राइवर को छुड़ाकर ले जाने का आरोप है. एमपी एमएलए की विशेष अदालत में मुकदमा चल रहा है.

कोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 के प्रकोप और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अदालतों में सुनवाई नहीं हो पा रही है. ऐसे में अनिश्चितता के कारण मुकद्दमे के निस्तारण का निर्देश नहीं दिया जा सकता है.

याची 23 साल से जमानत पर था. पेशी पर उपस्थित न होने और सुनवाई में बाधा डालने के कारण विचारण न्यायालय ने जमानत निरस्त कर दी थी और गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था. पूर्व सांसद समर्पण के बाद जेल में बंद हैं. कोर्ट ने जमानत की शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. इन पर जौनपुर, शाहगंज रेलवे स्टेशन पर फायरिंग कर एक कांस्टेबल की हत्या और कई को घायल कर मारपीट करने के आरोपी अपने ड्राइवर को छुड़ाकर ले जाने का आरोप है. एमपी एमएलए की विशेष अदालत में मुकदमा चल रहा है.

कोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 के प्रकोप और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अदालतों में सुनवाई नहीं हो पा रही है. ऐसे में अनिश्चितता के कारण मुकद्दमे के निस्तारण का निर्देश नहीं दिया जा सकता है.

याची 23 साल से जमानत पर था. पेशी पर उपस्थित न होने और सुनवाई में बाधा डालने के कारण विचारण न्यायालय ने जमानत निरस्त कर दी थी और गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था. पूर्व सांसद समर्पण के बाद जेल में बंद हैं. कोर्ट ने जमानत की शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है.

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