प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव को एक बार फिर राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें 20 दिन के भीतर विशेष अदालत में हाजिर होकर जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी है. तब तक उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट एवं कुर्की कार्रवाई स्थगित कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि यदि याची तय अवधि में कोर्ट में हाजिर होकर जमानत अर्जी दाखिल नहीं करता, आदेश की अवहेलना करता है तो एमपी एमएलए की विशेष अदालत कुर्की एवं गैर जमानती वारंट जारी कर कार्रवाई करे.
यह आदेश न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ने उमाकांत यादव और अन्य की याचिका पर दिया है. याचीगण के खिलाफ जौनपुर के शाहगंज थाने में धोखाधड़ी, के आरोप में एफआईआर दर्ज करायी गई है. याची का कहना है कि वह कोर्ट में हाजिर होता रहा है. उसके मुकदमे का स्थानांतरण इलाहाबाद की विशेष अदालत में हो गया है, जिसकी जानकारी नहीं थी. वह हाजिर नहीं हुआ तो कोर्ट ने कुर्की,जब्ती कार्रवाई करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने याची को हाजिर होकर जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट देते हुए अर्जी यथा शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया है.
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