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पूर्व विधायक विक्रम सैनी को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने की अर्जी खारिज - पूर्व भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी की अर्जी

मुजफ्फरनगर दंगे में दो साल कारावास की सजा पर रोक लगाने की मांग में दाखिल पूर्व भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी की अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Nov 23, 2022, 10:20 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगे में दो साल कारावास की सजा पर रोक लगाने की मांग में दाखिल पूर्व भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी की अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है.

कोर्ट ने विक्रम सिंह सैनी की अर्जी तल्ख टिप्पणियों के साथ खारिज की है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पूर्व विधायक पर बेहद गंभीर आरोप साबित हुए हैं। ऐसे में सुनवाई पूरी किए बगैर उनकी सजा पर रोक लगाया जाना न तो लोकतंत्र के लिए ठीक है और न ही देशहित में.

कोर्ट ने यह भी कहा कि विधानसभा की सदस्यता की योग्यता से बचने के लिए दिया गया आधार भी उचित नहीं है। हाईकोर्ट से विक्रम सिंह सैनी की अर्जी खारिज होने के बाद खतौली सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है.

यह भी पढ़ें- ज्ञानवापी मामले में इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई 29 नवंबर को

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगे में दो साल कारावास की सजा पर रोक लगाने की मांग में दाखिल पूर्व भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी की अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है.

कोर्ट ने विक्रम सिंह सैनी की अर्जी तल्ख टिप्पणियों के साथ खारिज की है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पूर्व विधायक पर बेहद गंभीर आरोप साबित हुए हैं। ऐसे में सुनवाई पूरी किए बगैर उनकी सजा पर रोक लगाया जाना न तो लोकतंत्र के लिए ठीक है और न ही देशहित में.

कोर्ट ने यह भी कहा कि विधानसभा की सदस्यता की योग्यता से बचने के लिए दिया गया आधार भी उचित नहीं है। हाईकोर्ट से विक्रम सिंह सैनी की अर्जी खारिज होने के बाद खतौली सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है.

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