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प्रयागराज: दवा विक्रेताओं को ग्राहक का दर्ज करना होगा विवरण

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Published : Aug 31, 2020, 3:44 AM IST

प्रयागराज जिले में डीएम ने कई दवाओं की विक्री के साथ ग्राहक का विवरण नोट करने का निर्देश दिया है. डीएम ने कहा है कि इन दवाओं की बिक्री बगैर चिकित्सक की पर्ची के न करें और ग्राहक का विवरण जरूर नोट करें. वहीं मनमानी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ डीएम ने कड़ी कार्रवाई की बात भी कही.

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बैठक

प्रयागराज: कोरोना संक्रमण की वजह से जिलाधिकारी ने संगम सभागार में फुटकर दवा विक्रेताओं और सम्बंधित यूनियन के सदस्यों के साथ बैठक की. इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आमतौर पर देखा जा रहा है कि कोविड-19 की जांच से बचने के लिये लोग कई तरह की दवाओं का उपयोग उनके द्वारा बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श लिए स्वयं से किया जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिय हानिकारक हो सकता है. जिलाधिकारी ने सभी मेडिकल स्टोर्स और केमिस्ट संचालकों को निर्देशित करते हुए कुछ दवाओं की बिक्री करते समय संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर और पता रजिस्टर में दर्ज करने को कहा. इसके साथ बिना डॉक्टर के पर्ची के दवा बिक्री पर रोक लगाने की बात भी कही.

जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने जिले के समस्त दवा विक्रेताओं को निर्देशित किया कि पैरासीटामॉल, डेरीफाइलीन, कफ सम्बंधी सिरप, एजिथो्रमइसीन, डाक्सी, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, हाइड्राक्सी क्लोरीक्वीन और सेट्रीजिन दवाइयों की बिक्री करते समय विक्रेता खरीददार का सम्पूर्ण विवरण और मोबाइल नंंबर आवश्यक रूप से अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रखें. उसी समय मोबाइल पर काॅल कर चेक भी कर लें कि नम्बर चालू है या नहीं. साथ ही इन नोट किए गए डिटेल को सम्बंधित मुहल्ले की आशा कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराएं.

लापरवाही करने पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि ऐसे करने में किसी फुटकर दवा विक्रेता द्वारा लापरवाही की जाती है तो उसके विरूद्ध एपिडेमिक डिसीज ऐक्ट 1897, उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कड़ी कार्रवाई की जायेगी. फुटकर विक्रेता अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने यहां आने वाले व्यक्तियों को उपरोक्त दवाओं के मांगने पर उन्हें सलाह देते हुए कोविड-19 की जांच कराने के लिए प्रेरित करें.

प्रयागराज: कोरोना संक्रमण की वजह से जिलाधिकारी ने संगम सभागार में फुटकर दवा विक्रेताओं और सम्बंधित यूनियन के सदस्यों के साथ बैठक की. इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आमतौर पर देखा जा रहा है कि कोविड-19 की जांच से बचने के लिये लोग कई तरह की दवाओं का उपयोग उनके द्वारा बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श लिए स्वयं से किया जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिय हानिकारक हो सकता है. जिलाधिकारी ने सभी मेडिकल स्टोर्स और केमिस्ट संचालकों को निर्देशित करते हुए कुछ दवाओं की बिक्री करते समय संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर और पता रजिस्टर में दर्ज करने को कहा. इसके साथ बिना डॉक्टर के पर्ची के दवा बिक्री पर रोक लगाने की बात भी कही.

जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने जिले के समस्त दवा विक्रेताओं को निर्देशित किया कि पैरासीटामॉल, डेरीफाइलीन, कफ सम्बंधी सिरप, एजिथो्रमइसीन, डाक्सी, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, हाइड्राक्सी क्लोरीक्वीन और सेट्रीजिन दवाइयों की बिक्री करते समय विक्रेता खरीददार का सम्पूर्ण विवरण और मोबाइल नंंबर आवश्यक रूप से अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रखें. उसी समय मोबाइल पर काॅल कर चेक भी कर लें कि नम्बर चालू है या नहीं. साथ ही इन नोट किए गए डिटेल को सम्बंधित मुहल्ले की आशा कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराएं.

लापरवाही करने पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि ऐसे करने में किसी फुटकर दवा विक्रेता द्वारा लापरवाही की जाती है तो उसके विरूद्ध एपिडेमिक डिसीज ऐक्ट 1897, उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कड़ी कार्रवाई की जायेगी. फुटकर विक्रेता अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने यहां आने वाले व्यक्तियों को उपरोक्त दवाओं के मांगने पर उन्हें सलाह देते हुए कोविड-19 की जांच कराने के लिए प्रेरित करें.

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