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हाईकोर्ट ने जौनपुर के डीएम को किया तलब, इस कारण कोर्ट ने दिया आदेश

जौनपुर के जिलाधिकारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चकरोड निर्माण पत्रावली सहित 24 नवंबर को तलब किया है. कोर्ट ने यह आदेश सत्य प्रकाश की जनहित याचिका पर दिया है.

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Published : Nov 23, 2020, 10:44 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद चकरोड का निर्माण नहीं किया गया. साथ ही अदालत में गोलमोल जवाब दिया गया. इस पर हाईकोर्ट ने जौनपुर के डीएम को रिकॉर्ड के साथ 24 नवंबर को तलब किया है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने सत्य प्रकाश की जनहित याचिका पर दिया है.

हाईकोर्ट ने 17 नवंबर के अपने आदेश में उंचानी कला गांव जौनपुर में चक मार्ग बनाने पर जानकारी मांगी थी. कोर्ट को बताया गया कि चक मार्ग के लिए भूमि सीमांकन का काम पूरा हो गया है और जमीन खाली है. चकमार्ग बनाने में कोई अवरोध नहीं है.

डीएम की जानकारी पर कोर्ट ने पूछा कि रोड बनाने में देरी क्यों हो रही है, तो डीएम ने अस्पष्ट जवाब दिया. इस पर कोर्ट ने डीएम को चकरोड निर्माण की पत्रावली के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच कर कार्रवाई का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहारनपुर के क्षेत्रीय अधिकारी को रामपुर मजबटा बैरून गांव में बने वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्ट के विरुद्ध याची की शिकायतों की जांच कर नियमानुसार 3 हफ्ते में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने यशपाल सिंह की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.

याची का कहना था कि हॉस्पिटल और स्कूल के पास ही प्लान्ट बनाया गया है. इससे लोक उपताप (पब्लिक न्यूसेंस) हो रहा है. इसलिए प्लान्ट को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद चकरोड का निर्माण नहीं किया गया. साथ ही अदालत में गोलमोल जवाब दिया गया. इस पर हाईकोर्ट ने जौनपुर के डीएम को रिकॉर्ड के साथ 24 नवंबर को तलब किया है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने सत्य प्रकाश की जनहित याचिका पर दिया है.

हाईकोर्ट ने 17 नवंबर के अपने आदेश में उंचानी कला गांव जौनपुर में चक मार्ग बनाने पर जानकारी मांगी थी. कोर्ट को बताया गया कि चक मार्ग के लिए भूमि सीमांकन का काम पूरा हो गया है और जमीन खाली है. चकमार्ग बनाने में कोई अवरोध नहीं है.

डीएम की जानकारी पर कोर्ट ने पूछा कि रोड बनाने में देरी क्यों हो रही है, तो डीएम ने अस्पष्ट जवाब दिया. इस पर कोर्ट ने डीएम को चकरोड निर्माण की पत्रावली के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच कर कार्रवाई का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहारनपुर के क्षेत्रीय अधिकारी को रामपुर मजबटा बैरून गांव में बने वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्ट के विरुद्ध याची की शिकायतों की जांच कर नियमानुसार 3 हफ्ते में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने यशपाल सिंह की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.

याची का कहना था कि हॉस्पिटल और स्कूल के पास ही प्लान्ट बनाया गया है. इससे लोक उपताप (पब्लिक न्यूसेंस) हो रहा है. इसलिए प्लान्ट को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए.

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