प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी एवं देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश की अदालतें बंद करने का आदेश तीन मई तक बढ़ा दिया है. मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर के आदेश पर महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी जिला जजों व पीठासीन अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है.
अभी तक 27 अप्रैल तक प्रदेश की अदालतें बंद रखने का निर्देश दिया गया था. केन्द्र सरकार द्वारा तीन मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश एवं प्रदेश सरकार के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने भी तीन मई तक अदालतें बंद रखने का फैसला लिया है. इस दौरान पूर्व में जारी प्रक्रिया के अनुसार अति आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई होगी.
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