ETV Bharat / state

मासूम के साथ कुकर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 4 साल में सुनाया फैसला - विशेष जज पॉस्को एक्ट

यूपी के संभल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने वारदात के 4 साल बाद यह फैसला सुनाया है.

Misbehavior with child in Sambha
Misbehavior with child in Sambha
author img

By

Published : May 26, 2023, 10:27 PM IST

संभलः जिले में करीब 4 वर्ष पूर्व मासूम के साथ कुकर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ 30000 का अर्थदंड भी लगाया है. यह सजा विशेष जज पॉस्को एक्ट ने सुनाई है .

बनियाठेर थाना इलाके के एक गांव निवासी ने 12 जुलाई 2019 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसका 5 वर्षीय बेटा 11 जुलाई की शाम को घर के बाहर खेल रहा था. जब वह काफी देर तक वह घर नहीं लौटा तो तलाश शुरू की. बच्चे की तलाश करते-करते अचानक गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित खेतों की ओर से बेटे की चीखने की आवाज सुनाई दी. इस पर वह जिधर से आवाज आ रही थी, उधर दौड़ा. वही गांव के अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए.

दर्ज एफआईआर के मुताबिक पीड़ित पिता और गांव वालों ने मासूम बच्चे को नग्न अवस्था में पड़ा देखा. मासूम की ऐसी दशा देखकर परिवार एवं गांव वाले हैरत में पड़ गए. इस बीच मासूम ने अपने साथ हुई वारदात की जानकारी दी. मासूम ने बताया कि ग्राम मोहम्मदपुर बाबई निवासी कासिम ने उसके साथ कुकर्म किया है.

घटना के अगले दिन 12 जुलाई को पीड़ित पिता ने आरोपी कासिम के खिलाफ थाने में धारा 377 एवं पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया. इस पूरे केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट न्यायालय चंदौसी में हुई. शुक्रवार को न्यायधीश निर्भय नारायण राय ने इस केस की सारी दलीलें सुनने के बाद तथा साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाया. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि मासूम के साथ कुकर्म करने के आरोपी कासिम को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 30000 के अर्थदंड भी लगाया है.

इसे भी पढ़ें-दो सगी बहनों से रेप के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, 65 हजार रुपये का लगया जुर्माना

संभलः जिले में करीब 4 वर्ष पूर्व मासूम के साथ कुकर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ 30000 का अर्थदंड भी लगाया है. यह सजा विशेष जज पॉस्को एक्ट ने सुनाई है .

बनियाठेर थाना इलाके के एक गांव निवासी ने 12 जुलाई 2019 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसका 5 वर्षीय बेटा 11 जुलाई की शाम को घर के बाहर खेल रहा था. जब वह काफी देर तक वह घर नहीं लौटा तो तलाश शुरू की. बच्चे की तलाश करते-करते अचानक गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित खेतों की ओर से बेटे की चीखने की आवाज सुनाई दी. इस पर वह जिधर से आवाज आ रही थी, उधर दौड़ा. वही गांव के अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए.

दर्ज एफआईआर के मुताबिक पीड़ित पिता और गांव वालों ने मासूम बच्चे को नग्न अवस्था में पड़ा देखा. मासूम की ऐसी दशा देखकर परिवार एवं गांव वाले हैरत में पड़ गए. इस बीच मासूम ने अपने साथ हुई वारदात की जानकारी दी. मासूम ने बताया कि ग्राम मोहम्मदपुर बाबई निवासी कासिम ने उसके साथ कुकर्म किया है.

घटना के अगले दिन 12 जुलाई को पीड़ित पिता ने आरोपी कासिम के खिलाफ थाने में धारा 377 एवं पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया. इस पूरे केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट न्यायालय चंदौसी में हुई. शुक्रवार को न्यायधीश निर्भय नारायण राय ने इस केस की सारी दलीलें सुनने के बाद तथा साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाया. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि मासूम के साथ कुकर्म करने के आरोपी कासिम को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 30000 के अर्थदंड भी लगाया है.

इसे भी पढ़ें-दो सगी बहनों से रेप के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, 65 हजार रुपये का लगया जुर्माना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.