प्रयागराज: अब किराए के भवन में भी प्राइमरी स्कूल चल सकेंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केवल निजी भवन वाले स्कूलों को ही मान्यता देने के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि निजी भवन वाले स्कूलों को ही मान्यता देना अनिवार्य शिक्षा कानून के उद्देश्यों के विपरीत है. कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.
राज्य सरकार के शासनादेश को दी गई थी चुनौती
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने बुलंदशहर सीबीएससी स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर दिया है. याचिका में राज्य सरकार के 11 जनवरी के शासनादेश को चुनौती दी गई थी.
हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका
शासनादेश में कहा गया था कि कक्षा पांच तक ऐसे सभी विद्यालय जिनके पास निजी भवन नहीं है, की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी. इसके खिलाफ बुलंदशहर सीबीएससी स्कूल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
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