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वाराणसी पेयजल परियोजना प्रबंधक के खिलाफ 3 माह में जांच पूरी करने का आदेश - varanasi drinking water project

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी पेयजल परियोजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी को लेकर परियोजना प्रबन्धक के खिलाफ विभागीय जांच तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया है. साल 2009 में स्‍वीकृत पेयजल परियोजना में व्यापक तौर पर घोटाला करने का मामला सामने आया था, जिसका कोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान लिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश.
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Published : Sep 30, 2019, 5:27 PM IST

प्रयागराज: वाराणसी पेयजल योजना घोटाले के आरोपी परियोजना प्रबंधक के खिलाफ विभागीय जांच तीन माह में पूरी करने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, क्योंकि 227.21 करोड़ की योजना को टुकड़ों में बांट कर गुणवत्ता के खिलाफ काम कराने का आरोप है. लिहाजा मुख्यमंत्री के आदेश पर पूर्व में तीन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी. इसके अलावा याची को निलंबित कर प्रारम्भिक जांच में दोषी पाए जाने पर नियमित जांच बैठाई गई थी. साथ ही ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने का भी आदेश दिया गया था. फिलहाल कोर्ट ने याची को सुनवाई का पूरा मौका देकर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने दिए जांच के आदेश
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने परियोजना प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद पांडेय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. इस याचिका पर परियोजना के अधिवक्ता प्रांजल मेहरोत्रा ने प्रतिवाद किया. याची का कहना था कि निलंबित करने के पहले आरोपों पर विचार नहीं किया गया. बिना उसका पक्ष सुने आदेश दे दिया गया. लिहाजा कोर्ट ने प्रारम्भिक जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा. जिस पर पेश रिपोर्ट में आरोपों को प्रारम्भिक जांच में सही पाया गया तो अब कोर्ट ने याची का पक्ष सुनकर नियमित जांच करने का आदेश दिया है.

सेवानिवृत्त अधिकारी के पेंशन से घोटाले की राशि वसूली जाएगी
याची का कहना था कि जनवरी 2020 में वह सेवानिवृत्त हो रहे हैं. इससे पहले ही जांच को पूरी कर ली जाए, जिसमें कोर्ट ने याची को 15 दिन में आरोपों का जवाब दाखिल करने और जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया है. इसके साथ घोटाले के आरोप में पूर्व प्रबंधक निदेशक के. के श्रीवास्तव, प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद पांडेय और प्रबंधक सतीश कुमार के विरुद्ध कार्रवाई की गई है. वहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि सेवानिवृत्त अधिकारी के पेंशन से घोटाले की राशि वसूली जाए.

2009 में स्‍वीकृत पेयजल परियोजना में हुआ था घोटाला
मालूम हो कि जेएनएनयूआरएम के तहत वर्ष 2009 में स्‍वीकृत पेयजल परियोजना का ठेका दिया गया था, जिसमें उसने मुख्य मार्गों का काम कराया और गलियों का कार्य छोड़ दिया. कंपनी ने कहा कि निर्धारित कार्य का 80 फीसदी काम पूरा करा दिया है. अब वह बचे काम का भुगतान नहीं लेगा, लेकिन कंपनी ने अपना बचा सामान विभाग को बेंचकर भुगतान भी ले लिया. इसके बाद गलियों का काम अधिकारियों ने छोटे ठेकेदारों से बिना टेंडर के कराया. इसके बाद मनमाने तौर पर काम कराने और घोटाले की शिकायत की गई. जिस पर अधिकारियों और छोटे ठेकेदारों पर कार्रवाई की गई.

प्रयागराज: वाराणसी पेयजल योजना घोटाले के आरोपी परियोजना प्रबंधक के खिलाफ विभागीय जांच तीन माह में पूरी करने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, क्योंकि 227.21 करोड़ की योजना को टुकड़ों में बांट कर गुणवत्ता के खिलाफ काम कराने का आरोप है. लिहाजा मुख्यमंत्री के आदेश पर पूर्व में तीन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी. इसके अलावा याची को निलंबित कर प्रारम्भिक जांच में दोषी पाए जाने पर नियमित जांच बैठाई गई थी. साथ ही ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने का भी आदेश दिया गया था. फिलहाल कोर्ट ने याची को सुनवाई का पूरा मौका देकर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने दिए जांच के आदेश
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने परियोजना प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद पांडेय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. इस याचिका पर परियोजना के अधिवक्ता प्रांजल मेहरोत्रा ने प्रतिवाद किया. याची का कहना था कि निलंबित करने के पहले आरोपों पर विचार नहीं किया गया. बिना उसका पक्ष सुने आदेश दे दिया गया. लिहाजा कोर्ट ने प्रारम्भिक जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा. जिस पर पेश रिपोर्ट में आरोपों को प्रारम्भिक जांच में सही पाया गया तो अब कोर्ट ने याची का पक्ष सुनकर नियमित जांच करने का आदेश दिया है.

सेवानिवृत्त अधिकारी के पेंशन से घोटाले की राशि वसूली जाएगी
याची का कहना था कि जनवरी 2020 में वह सेवानिवृत्त हो रहे हैं. इससे पहले ही जांच को पूरी कर ली जाए, जिसमें कोर्ट ने याची को 15 दिन में आरोपों का जवाब दाखिल करने और जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया है. इसके साथ घोटाले के आरोप में पूर्व प्रबंधक निदेशक के. के श्रीवास्तव, प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद पांडेय और प्रबंधक सतीश कुमार के विरुद्ध कार्रवाई की गई है. वहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि सेवानिवृत्त अधिकारी के पेंशन से घोटाले की राशि वसूली जाए.

2009 में स्‍वीकृत पेयजल परियोजना में हुआ था घोटाला
मालूम हो कि जेएनएनयूआरएम के तहत वर्ष 2009 में स्‍वीकृत पेयजल परियोजना का ठेका दिया गया था, जिसमें उसने मुख्य मार्गों का काम कराया और गलियों का कार्य छोड़ दिया. कंपनी ने कहा कि निर्धारित कार्य का 80 फीसदी काम पूरा करा दिया है. अब वह बचे काम का भुगतान नहीं लेगा, लेकिन कंपनी ने अपना बचा सामान विभाग को बेंचकर भुगतान भी ले लिया. इसके बाद गलियों का काम अधिकारियों ने छोटे ठेकेदारों से बिना टेंडर के कराया. इसके बाद मनमाने तौर पर काम कराने और घोटाले की शिकायत की गई. जिस पर अधिकारियों और छोटे ठेकेदारों पर कार्रवाई की गई.

वाराणसी पेय जल परियोजना प्रबन्धक के खिलाफ 3 माह में जांच पूरी करने का निर्देश

अनियमित्ता व् घोटाले के है आरोप 

प्रयागराज 29 सितम्बर

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
वाराणसी पेय जल योजना घोटाले के आरोपी परियोजना प्रबन्धक के खिलाफ विभागीय जांच 3 माह में पूरी करने का निर्देश दिया है।227.21 करोड़ की योजना को टुकड़ो में बाँट कर गुणवत्ता के खिलाफ काम कराने का आरोप है।मुख्यमंत्री के आदेश पर तीन अधिकारियो पर कार्यवाई की गयी है।याची को निलंबित कर प्रारम्भिक जांच में दोषी पाए जाने पर नियमित जांच बैठायी गयी है ।साथ ही ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश दिया गया है।कोर्ट ने याची को सुनवाई का पूरा मौका देकर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने परियोजना प्रबन्धक राजेंद्र प्रसाद पांडेय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याचिका पर परियोजना के अधिवक्ता प्रांजल मेहरोत्रा ने प्रतिवाद किया।
याची का कहना था कि निलंबित करने के पहले आरोपो पर विचार नही किया गया।बिना उसका पक्ष सुने आदेश दे दिया गया।कोर्ट ने प्रारम्भिक जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा।जिसपर पेश रिपोर्ट में आरोपो को प्रारम्भिक जांच में सही पाया गया।अब कोर्ट ने याची का पक्ष सुनकर नियमित जांच करने का आदेश दिया है।याची का कहना था कि जनवरी 2020 में वह सेवानिवृत्त हो रहा है।इससे पहले जांच पूरी कर ली जाय।कोर्ट ने याची को 15 दिन में आरोपो का जवाब दाखिल करने व् जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया है। घोटाले के आरोप में पूर्व प्रबन्ध निदेशक के के श्रीवास्तव ,प्रबन्धक राजेंद्र प्रसाद पांडेय व् प्रबन्धक सतीस कुमार के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।आदेश में यह भी कहा गया है कि सेवानिवृत्त अधिकारी के पेंशन से वसूली की जाय।
मालूम हो कि बड़ी कम्पनी को पेयजल परियोजना का ठेका दिया गया।उसने मुख्य मार्गो का काम कराया और गलियों का छोड़ दिया ।कहा कि 80 फीसदी काम करा दिया है । बचे काम का भुगतान नही लेगा। कम्पनी ने अपना बचा  सामान को  विभाग को बेच भुगतान भी ले लिया ।
इसके बाद  गलियों का काम अधिकारियो ने छोटे ठेकेदारों से बिना टेंडर कराया। काम मनमाने तौर पर कराने व् घोटाले की शिकायत की गयी।जिसपर अधिकारियो व् छोटे ठेकेदारों पर कार्यवाही की गई किन्तु काम अधूरा छोड़कर भागने वाली बड़ी कम्पनी पर क्या कार्यवाई हुई ,अधर में है।
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