प्रयागराजः चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन शुक्ला के खिलाफ सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है. न्यायमूर्ति एन शुक्ला के खिलाफ एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का पक्ष लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत मामला दर्ज करने की मंजूरी दी गयी है.
पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्र ने प्रधानमंत्री को लिखा था पत्र
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्र ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जस्टिस शुक्ल को पद से हटाने का अनुरोध किया था. अब वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने भी जस्टिस शुक्ल को हटाने के लिए जून 19 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था. इसी बीच सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से जस्टिस शुक्ल के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी थी. जिसपर मुख्य न्यायाधीश ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है.
जस्टिस शुक्ल भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी
2017 में प्रदेश के महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से शिकायत की थी. इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंदिरा जयसिंह, सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश एस के अग्निहोत्री एवं एमपी के मुख्य न्यायाधीश पीके जायसवाल की इन हाउस कमेटी ने जांच की. जांच में जस्टिस शुक्ल को भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया.