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Banke Bihari Corridor Case में ठाकुर जी ने हाईकोर्ट में कहा, हमें भी सुना जाए, जज बोले- आप कौन हैं - मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल

बांके बिहारी कॉरिडोर (Banke Bihari Corridor) मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में ठाकुर जी ने कहा उन्हें भी सुना जाय. इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि इस मामले में आप कौन हैं.

हमें भी सुना जाए
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Published : Jan 24, 2023, 10:53 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट में बांके बिहारी कॉरिडोर मामले में सुनवाई के दौरान ठाकुर जी को पक्षकार बनाने के लिए दाखिल अर्जी पर सुनवाई की गई. ठाकुर जी की ओर से कहा गया कि कॉरिडोर बनाने के मामले में उन्हें भी सुना जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आप कौन हैं. ठाकुर जी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता संकल्प गोस्वामी ने कहा की कॉरिडोर बनाया जा रहा है. वह क्षेत्र एएसआई की ओर से सुरक्षित है.

जबकि इस मामले में एक अन्य सेवायत की ओर से पहले दाखिल अर्जी पर उनके अधिवक्ता संजय गोस्वामी ने कोर्ट को बताया की मामले में पक्षकार बनाए जाने को लेकर उनकी विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को नियमानुसार निर्णय लेने के लिए कहा है. सेवायतों और कुछ अन्य स्थानीय लोगों की ओर से भी अर्जी दाखिल कर कोर्ट को बताया गया कि मथुरा जिला प्रशासन लोगों के मकानों और दुकानों पर लाल निशान लगा रहा है. जबकि अभी तक उनके प्लान को स्वीकृति नहीं मिली है. इस पर कोर्ट का कहना था कि कोई भी काम नियम कानून के दायरे में ही किया जाए. अनंत शर्मा व अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने कॉरिडोर बनाने के लिए राज्य सरकार के एक्शन प्लान पर पूछा तो सरकार ने विस्तृत जवाब के लिए समय की मांग की. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख लगाई है.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट में बांके बिहारी कॉरिडोर मामले में सुनवाई के दौरान ठाकुर जी को पक्षकार बनाने के लिए दाखिल अर्जी पर सुनवाई की गई. ठाकुर जी की ओर से कहा गया कि कॉरिडोर बनाने के मामले में उन्हें भी सुना जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आप कौन हैं. ठाकुर जी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता संकल्प गोस्वामी ने कहा की कॉरिडोर बनाया जा रहा है. वह क्षेत्र एएसआई की ओर से सुरक्षित है.

जबकि इस मामले में एक अन्य सेवायत की ओर से पहले दाखिल अर्जी पर उनके अधिवक्ता संजय गोस्वामी ने कोर्ट को बताया की मामले में पक्षकार बनाए जाने को लेकर उनकी विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को नियमानुसार निर्णय लेने के लिए कहा है. सेवायतों और कुछ अन्य स्थानीय लोगों की ओर से भी अर्जी दाखिल कर कोर्ट को बताया गया कि मथुरा जिला प्रशासन लोगों के मकानों और दुकानों पर लाल निशान लगा रहा है. जबकि अभी तक उनके प्लान को स्वीकृति नहीं मिली है. इस पर कोर्ट का कहना था कि कोई भी काम नियम कानून के दायरे में ही किया जाए. अनंत शर्मा व अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने कॉरिडोर बनाने के लिए राज्य सरकार के एक्शन प्लान पर पूछा तो सरकार ने विस्तृत जवाब के लिए समय की मांग की. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख लगाई है.

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