प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने पुलिस विभाग के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने सचिव गृह से पूछा है कि क्या वजह है कि अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली कर्मचारी के रिटायर होने के बाद की जाती है. अधिकारियो को भी पता है कि रिटायर होने के बाद वेतन से वसूली पर न्यायलय की रोक है.
अवकाश प्राप्त हेड कांस्टेबल राम गुलाम की याचिका (Head Constable Ram Ghulam petition) पर न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने सुनवाई की. याची के अधिवक्ता निर्भय गिरी का कहना था कि याची के सेवा काल में उसके वेतन का गलत निर्धारण किया गया. याची 30 नवम्बर 21 को रिटायर हुआ. इसके बाद उसे एक अगस्त 2007 से भुगतान किए गए अतरिक्त वेतन की वसूली का आदेश जारी कर दिया गया.
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कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं. जब गलत वेतन निर्धारण के बाद पुलिस विभाग दस से बीस साल तक बढ़ा वेतन भुगतान करता है और कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उसकी वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है. ऐसे मामलों में रिटायर होने के बाद वेतन वसूली पर कोर्ट की रोक है. अदालत ने सचिव गृह को इस मामले में दस दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगले आदेश तक याची से वसूली करने पर रोक लगा दी है.