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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव तक पार्टी, भोज, पोस्टर और बैनर पर पाबंदी - प्रयागराज का समाचार

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव तक प्रत्याशियों की किसी भी तरह की भोज पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई है. खाद्य पैकेट भी नहीं दिए जाएंगे.

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव
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Published : Oct 10, 2021, 10:42 PM IST

प्रयागराजः हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव तक प्रत्याशियों की किसी भी तरह की भोज पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई है. कॉरीडोर में वकीलों को रोककर पोस्टर, बैनर और पम्फलेट से प्रचार पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसका उल्लंघन करने पर संबंधित प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा. ये फैसला एल्डर कमेटी के साथ संभावित कुछ प्रत्याशियों की बैठक में लिया गया है.

एल्डर कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी के अनुसार कमेटी के अध्यक्ष शशिप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि चुनाव तक कोई भी प्रत्याशी किसी भी तरह से या किसी उपलक्ष्य में कोई भोज पार्टी आयोजित नहीं करेगा. कोई भी प्रत्याशी पोस्टर बैनर या पम्फलेट के अलावा किसी भी चुनाव प्रचार सामग्री से प्रचार नहीं करेगा. कोई भी प्रत्याशी कॉरीडोर में वकीलों को रोककर भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा और कोई भी प्रत्याशी या उनका प्रतिनिधि चुनाव तक किसी भी प्रकार का लंच पैकेट वितरित नहीं करेगा. प्रत्याशियों से हाईकोर्ट के आसपास लगे पोस्टर, बैनर और होर्डिंग जल्द से जल्द हटाने को कहा गया है. अनिल तिवारी ने बताया कि बैठक में राधाकांत ओझा, एसी तिवारी, अशोक कुमार सिंह, अतुल कुमार पांडेय, विन्देश्वरी प्रसाद गुप्ता, संतोष कुमार मिश्र, सत्यधीर सिंह जादौन, अनुराधा सुंदरम आदि संभावित प्रत्याशी उपस्थित रहीं.

इसे भी पढ़ें- BJP प्रदेश अध्यक्ष की कार्यकर्ताओं को नसीहत, बोले-नेतागिरी का मतलब लूटना या किसी को फॉर्च्यूनर से कुचलना नहीं

अन्य विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि 7 चुनाव अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है. जिसमें शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार पाल, वशिष्ठ तिवारी, महेंद्र बहादुर सिंह, राजेश कुमार गुप्ता, कमलेश्वर सिंह, सौरभ शुक्ला, मनोज सिंह शामिल हैं. 18अक्टूबर को एक बजे आहूत वार्षिक आम सभा में चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. हालांकि कोर्ट ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया है. उसी पर अमल किया जाना है. कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर कोर्ट अवमानना कार्रवाई करने पर विचार कर सकती है.

प्रयागराजः हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव तक प्रत्याशियों की किसी भी तरह की भोज पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई है. कॉरीडोर में वकीलों को रोककर पोस्टर, बैनर और पम्फलेट से प्रचार पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसका उल्लंघन करने पर संबंधित प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा. ये फैसला एल्डर कमेटी के साथ संभावित कुछ प्रत्याशियों की बैठक में लिया गया है.

एल्डर कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी के अनुसार कमेटी के अध्यक्ष शशिप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि चुनाव तक कोई भी प्रत्याशी किसी भी तरह से या किसी उपलक्ष्य में कोई भोज पार्टी आयोजित नहीं करेगा. कोई भी प्रत्याशी पोस्टर बैनर या पम्फलेट के अलावा किसी भी चुनाव प्रचार सामग्री से प्रचार नहीं करेगा. कोई भी प्रत्याशी कॉरीडोर में वकीलों को रोककर भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा और कोई भी प्रत्याशी या उनका प्रतिनिधि चुनाव तक किसी भी प्रकार का लंच पैकेट वितरित नहीं करेगा. प्रत्याशियों से हाईकोर्ट के आसपास लगे पोस्टर, बैनर और होर्डिंग जल्द से जल्द हटाने को कहा गया है. अनिल तिवारी ने बताया कि बैठक में राधाकांत ओझा, एसी तिवारी, अशोक कुमार सिंह, अतुल कुमार पांडेय, विन्देश्वरी प्रसाद गुप्ता, संतोष कुमार मिश्र, सत्यधीर सिंह जादौन, अनुराधा सुंदरम आदि संभावित प्रत्याशी उपस्थित रहीं.

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अन्य विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि 7 चुनाव अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है. जिसमें शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार पाल, वशिष्ठ तिवारी, महेंद्र बहादुर सिंह, राजेश कुमार गुप्ता, कमलेश्वर सिंह, सौरभ शुक्ला, मनोज सिंह शामिल हैं. 18अक्टूबर को एक बजे आहूत वार्षिक आम सभा में चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. हालांकि कोर्ट ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया है. उसी पर अमल किया जाना है. कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर कोर्ट अवमानना कार्रवाई करने पर विचार कर सकती है.

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