प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित बयानबाजी पर मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ चार्जशीट व मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने पर लगी रोक 14 दिसंबर तक बढ़ा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने अब्बास अंसारी की याचिका पर उसके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनकर दिया है.
याचिका पर अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी. मामले के तथ्यों के अनुसार अब्बास अंसारी ने बीते विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान दिया था कि अधिकारियों को पहले यहीं रोककर उनसे निपटा जाएगा. उसके बाद में उनका तबादला होने दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की थी. अब्बास के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है. अब्बास अंसारी ने याचिका में पुलिस की चार्जशीट को चुनौती दी है. याचिका में चार्जशीट को रद्द करने की मांग की गई है.