प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या में उम्रकैद के खिलाफ पूर्वांचल के माफिया व पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की अपील को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है. मामले से संबंधित निचली अदालत के रिकार्ड तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख दी है.
पांच जून को सुनाई गई थी सजा : यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. केजे ठाकर एवं न्यायमूर्ति उमेश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया. वाराणसी की विशेष अदालत एमपी/एमएलए ने मुख्तार अंसारी को कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या का दोषी करार दिया था, साथ ही गत पांच जून को इसी अपराध के लिए मुख्तार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अपील में विशेष अदालत के इसी फैसले को चुनौती दी गई है. सजा रद्द किए जाने की मांग की गई है.
1991 में हुई थी हत्या : गौरतलब है कि तीन अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज इलाके में अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी. कांग्रेस नेता अजय राय इस हत्याकांड में वादी और गवाह थे. इस हत्याकांड के पीछे की वजह चंदासी कोयला मंडी की वसूली और दबंगई को बताया जाता है. अवधेश राय लगातार मुख्तार अंसारी को चुनौती दे रहे थे. एक बार मुख्तार के करीबियों ने बाजार में अवधेश राय की बेइज्जती भी की थी.
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