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प्रयागराज: पूर्व सांसद अतीक अहमद 13 नवंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में होंगे पेश

इलाहाबाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने 13 नवंबर को बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को पेश करने का आदेश दिया है. स्पेशल जज एमपी-एमएलए कोर्ट ने प्रदेश के गृह सचिव को अतीक अहमद को पेशी पर कोर्ट में उपस्थित कराने के निर्देश दिए हैं.

पूर्व सांसद अतीक अहमद
पूर्व सांसद अतीक अहमद
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Published : Oct 28, 2020, 3:29 PM IST

प्रयागराज: बाहुबली पूर्व सांसद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. इलाहाबाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने 13 नवंबर को बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को पेश करने का आदेश दिया है. स्पेशल जज एमपी-एमएलए कोर्ट ने प्रदेश के गृह सचिव को अतीक अहमद को पेशी पर कोर्ट में उपस्थित कराने के निर्देश दिए हैं.

जानकारी देते एसएन नाशीम, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिला न्यायालय

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं होगी सुनवाई
वरिष्ठ अधिवक्ता एसएन नाशीम ने बताया कि अतीक अहमद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की अपील कोर्ट ने खारिज कर दी है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनकर अतीक की अर्जी को खारिज कर दिया है. पिछले दिनों अतीक अहमद ने गुजरात की जेल से दूरी और बीमारियों का तर्क देकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की अर्जी दाखिल की थी. साथ ही पेशी पर आने के दौरान रास्ते में अपनी हत्या किए जाने की बाहुबली ने आशंका जताई थी. इसको लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है.


अतीक ने बताया जान का खतरा
दरअसल, अतीक अहमद ने अपनी जान का खतरा बताते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की अर्जी भेजी थी. अतीक अहमद के ऊपर 2016 में दर्ज मुकदमे में आरोप तय करने की कार्रवाई चल रही है. मामले में बलवा, जानलेवा हमला, धमकी देने के आरोप में अतीक पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसको लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है.

प्रयागराज: बाहुबली पूर्व सांसद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. इलाहाबाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने 13 नवंबर को बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को पेश करने का आदेश दिया है. स्पेशल जज एमपी-एमएलए कोर्ट ने प्रदेश के गृह सचिव को अतीक अहमद को पेशी पर कोर्ट में उपस्थित कराने के निर्देश दिए हैं.

जानकारी देते एसएन नाशीम, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिला न्यायालय

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं होगी सुनवाई
वरिष्ठ अधिवक्ता एसएन नाशीम ने बताया कि अतीक अहमद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की अपील कोर्ट ने खारिज कर दी है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनकर अतीक की अर्जी को खारिज कर दिया है. पिछले दिनों अतीक अहमद ने गुजरात की जेल से दूरी और बीमारियों का तर्क देकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की अर्जी दाखिल की थी. साथ ही पेशी पर आने के दौरान रास्ते में अपनी हत्या किए जाने की बाहुबली ने आशंका जताई थी. इसको लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है.


अतीक ने बताया जान का खतरा
दरअसल, अतीक अहमद ने अपनी जान का खतरा बताते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की अर्जी भेजी थी. अतीक अहमद के ऊपर 2016 में दर्ज मुकदमे में आरोप तय करने की कार्रवाई चल रही है. मामले में बलवा, जानलेवा हमला, धमकी देने के आरोप में अतीक पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसको लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है.

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