प्रयागराज: बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों का बीच सत्र में स्थानांतरण करने पर लगी रोक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से पुनर्विचार करने की मांग की है. हाईकोर्ट द्वारा अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादलों के संबंध में दिव्या गोस्वामी केस में पारित आदेश से सत्र मध्य तबादलों पर रोक लगा दी है. परिषद ने आदेश को संशोधित कर तबादले की अनुमति के लिए अर्जी दाखिल की है.
बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि चूंकि इस वर्ष कोराना के कारण विद्यालयों में छात्र नहीं आ रहे हैं और पढ़ाई भी नहीं हो रही है. इसलिए बीच सत्र में स्थानांतरण करने से छात्रों की पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी. ऐसे में सत्र के बीच में स्थानांतरण करने की अनुमति देने से कोई विधिक नुकसान नहीं होगा.
उल्लेखनीय है कि बेसिक शिक्षकों के अंतरजनदीय स्थानांतरण को लेकर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2019 को शासनादेश जारी किया था. इसमें कहा गया था कि जो शिक्षक एक बार अंतरजनदीय स्थानांतरण ले चुके हैं, वह दोबारा स्थानांतरण की मांग नहीं कर सकते हैं. दिव्या गोस्वामी सहित अन्य दर्जनों याचिकाओं में इस शासनादेश को चुनौती दी गई थी.
हाईकोर्ट ने शासनादेश में सिर्फ अध्यापिकाओं को रियायत देते हुए कहा कि यदि अध्यापिका ने विवाह पूर्व अंतरजनदीय स्थानांतरण लिया है और इसके बाद उनका विवाह हुआ है तो वह दोबारा अंतरजनदीय स्थानांतरण की मांग कर सकती हैं. इसके अलावा चिकित्सकीय आधार पर भी दोबारा स्थानांतरण की मांग की जा सकती है. इस आदेश में कोर्ट ने कहा था कि बीच सत्र में अध्यापकों के स्थानांरतण न किए जाएं.