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रोटोमैक ग्लोबल कंपनी में फ्रॉड के आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने रोटोमैक ग्लोबल कंपनी में सीरियस फ्रॉड करने के आरोपी विश्वनाथ गुप्ता को अग्रिम जमानत सशर्त मंजूर कर दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Aug 26, 2021, 10:11 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कानपुर की कंपनी रोटोमैक ग्लोबल प्रा. लि. सहित 69 कंपनियों व इनके डायरेक्टरों, ऑडिटरों व अधिकारियों के खिलाफ चल रहे सीरियस फ्रॉड केस में आरोपी विश्वनाथ गुप्ता को राहत दी है. कोर्ट ने याची गुप्ता को 50 हजार के मुचलके पर गिरफ्तारी के समय अग्रिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट में याची की ओर से दलील दी गई कि आरएफएल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी व डाल्फिन ड्वेलिंग के बीच नेशनल कंपनी लॉ अधिकरण प्रयागराज में चल रहे विवाद में समझौता हो गया है.

बता दें कि याची पर विक्रम कोठारी के पक्ष में फर्जी मेमोरंडम तैयार कर कंपनी का पैसा हड़पने का आरोप है. कोर्ट ने इस संबंध में याची के खिलाफ सम्मन जारी किया है, उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है. जबकि मुख्य आरोपी सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण पा चुके हैं, उसके खिलाफ केस नहीं बनता, जिसपर कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. कहा है कि शर्त का उल्लंघन करने पर सत्र न्यायालय में अर्जी देकर संरक्षण विखंडित कराया जा सकेगा. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने विश्वनाथ गुप्ता की अर्जी पर दिया है.

इसे भी पढ़ें-सितंबर में होगी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से 40 लाख कर वसूलने के मामले की सुनवाई

अर्जी पर अधिवक्ता कात्यायनी वह तान्या मक्कर तथा सहायक सालिसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश व संजय यादव ने पक्ष रखा. सत्र न्यायालय में न जाकर सीधे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानतअर्जी दाखिल करने की पोषणीयता के मुद्दे पर याची के अधिवक्ता का कहना था कि धारा 438 में साफ लिखा है यदि हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है तो उसी व्यक्ति की अर्जी सत्र न्यायालय में नहीं सुनी जाएगी. इस पर कोर्ट ने कहा कि कानून का आशय यह है कि यदि हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है तो उसे पहले सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल करने के लिए वापस नहीं भेजा जायेगा. कोर्ट ने सीधे हाईकोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई की और कहा कि शासकीय अधिवक्ता कार्यालय को पहले ही नोटिस दी गई है.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कानपुर की कंपनी रोटोमैक ग्लोबल प्रा. लि. सहित 69 कंपनियों व इनके डायरेक्टरों, ऑडिटरों व अधिकारियों के खिलाफ चल रहे सीरियस फ्रॉड केस में आरोपी विश्वनाथ गुप्ता को राहत दी है. कोर्ट ने याची गुप्ता को 50 हजार के मुचलके पर गिरफ्तारी के समय अग्रिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट में याची की ओर से दलील दी गई कि आरएफएल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी व डाल्फिन ड्वेलिंग के बीच नेशनल कंपनी लॉ अधिकरण प्रयागराज में चल रहे विवाद में समझौता हो गया है.

बता दें कि याची पर विक्रम कोठारी के पक्ष में फर्जी मेमोरंडम तैयार कर कंपनी का पैसा हड़पने का आरोप है. कोर्ट ने इस संबंध में याची के खिलाफ सम्मन जारी किया है, उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है. जबकि मुख्य आरोपी सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण पा चुके हैं, उसके खिलाफ केस नहीं बनता, जिसपर कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. कहा है कि शर्त का उल्लंघन करने पर सत्र न्यायालय में अर्जी देकर संरक्षण विखंडित कराया जा सकेगा. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने विश्वनाथ गुप्ता की अर्जी पर दिया है.

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अर्जी पर अधिवक्ता कात्यायनी वह तान्या मक्कर तथा सहायक सालिसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश व संजय यादव ने पक्ष रखा. सत्र न्यायालय में न जाकर सीधे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानतअर्जी दाखिल करने की पोषणीयता के मुद्दे पर याची के अधिवक्ता का कहना था कि धारा 438 में साफ लिखा है यदि हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है तो उसी व्यक्ति की अर्जी सत्र न्यायालय में नहीं सुनी जाएगी. इस पर कोर्ट ने कहा कि कानून का आशय यह है कि यदि हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है तो उसे पहले सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल करने के लिए वापस नहीं भेजा जायेगा. कोर्ट ने सीधे हाईकोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई की और कहा कि शासकीय अधिवक्ता कार्यालय को पहले ही नोटिस दी गई है.

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