ETV Bharat / state

डॉ. कफील खान की याचिका पर हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई

यूपी के प्रयागराज में डॉ. कफ़ील खान की अर्जी पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने डॉ. कफ़ील खान की रिहाई की मांग वाली एक याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से बुधवार को जवाब दाखिल करने को कहा था. न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने डॉक्टर कफील खान की मां नुजहत परवीन द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया था.

डॉ. कफील खान की याचिका पर हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई
डॉ. कफील खान की याचिका पर हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई
author img

By

Published : Aug 19, 2020, 4:22 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में 19 अगस्त को डॉक्टर कफील खान की मां की अर्जी पर सुनवाई होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को रासुका में निरुद्ध करने के खिलाफ दाखिल संशोधित याचिका पर राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था. सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तारीख लगाई थी, जिसके तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी.

मां की अर्जी पर होगी सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट में डॉक्टर कफील खान की मां द्वारा दी गई अर्जी पर न्यायाधीश मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ सुनवाई करेगी. डॉ. कफील खान की मां नुजहत परवीन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई होगी.

भड़काऊ बयानबाजी को लेकर हुए थे गिरफ्तार
CAA को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को कफील खान पर रासुका निरुद्ध करने का आदेश दिया था. याचिका में निरुद्ध की वैधता को चुनौती दी गयी है. बता दें कि कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. उन पर रासुका जेल में रहते हुए लगाई गई है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में 19 अगस्त को डॉक्टर कफील खान की मां की अर्जी पर सुनवाई होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को रासुका में निरुद्ध करने के खिलाफ दाखिल संशोधित याचिका पर राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था. सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तारीख लगाई थी, जिसके तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी.

मां की अर्जी पर होगी सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट में डॉक्टर कफील खान की मां द्वारा दी गई अर्जी पर न्यायाधीश मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ सुनवाई करेगी. डॉ. कफील खान की मां नुजहत परवीन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई होगी.

भड़काऊ बयानबाजी को लेकर हुए थे गिरफ्तार
CAA को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को कफील खान पर रासुका निरुद्ध करने का आदेश दिया था. याचिका में निरुद्ध की वैधता को चुनौती दी गयी है. बता दें कि कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. उन पर रासुका जेल में रहते हुए लगाई गई है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.