प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली उमाकांत यादव की याचिका पैरवी में खारिज कर दी है, अंतरिम आदेश समाप्त कर दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने वाद सूची दोबारा पुकारे जाने पर भी याची अधिवक्ता के बहस के लिए न आने पर दिया है. पिछली तारीख पर कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते मे जवाब मांगा था. याचिका में आजमगढ़ व जौनपुर जिले में बने आपराधिक इतिहास की जांच कराने की मांग की गयी थी.
याची का कहना था कि जिन आपराधिक मामलों में उसका आपराधिक इतिहास दर्ज किया गया है, उनमें से कुछ में या तो उसे बरी कर दिया गया है या कोई मुकदमा ही नहीं चलाया गया. उसके खिलाफ बिना किसी आपराधिक मुकदमे के आपराधिक इतिहास दर्ज किया गया है इसलिए दोनों जिलों के एसपी को दर्ज मामलों की जाच कर उचित कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गयी है.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप