प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को दस्तावेजों के साथ 15 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. याची को सफल घोषित करने के बावजूद 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए पदों को भरने के लिए काउंसिलिंग के लिए नहीं बुलाया गया. कोर्ट ने कारण पूछा तो कोई जानकारी नहीं दी गई. इस पर दोनों अधिकारियों को दस्तावेजों के साथ तलब किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने विभा गौतम की याचिका पर दिया. याचिका पर अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी और लालदेव चौरसिया ने बहस की.
याची का कहना है कि अनिरुद्ध नारायण शुक्ल केस के आदेश पर पुनर्मूल्यांकन किया गया और पुनरीक्षित परिणाम घोषित किया गया. याची को 59 अंक मिले जो क्वालिफाइंग अंक 60 से एक अंक कम था. याची ने याचिका दायर कर प्रश्न संख्या 10 का अंक न देने पर सवाल उठाए. कोर्ट के आदेश पर याची को एक अंक देकर सफल घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसे काउंसिलिंग के लिए नहीं बुलाया जा रहा है. इस पर दोबारा कोर्ट की शरण ली है. सुनवाई 15 फरवरी को होगी.