प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कौशांबी से गुजारा भत्ता भुगतान के आदेश का पालन न कराने पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. याचिका पर सुनवाई 3 फरवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने रामपति देवी की याचिका पर दिया है.
याची ने अपने पति बाबू लाल सिंह के खिलाफ परिवार न्यायालय में धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गुजारा भत्ता दावा दाखिल किया. कोर्ट ने 17 अप्रैल 2014 को निर्देश जारी किया था, लेकिन पालन नहीं किया गया. याची ने धारा 128 के अंतर्गत 17 दिसंबर 2018 को आदेश निष्पादन की अर्जी दी थी. इसकी सुनवाई लटकाई रखी गई. इस पर यह याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश से रिपोर्ट तलब की है.