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कार्यवाहक प्रधानाचार्य के निलंबन पर रोक, पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा के दिन स्कूल बंद करने का था आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा जिले के शिक्षक नेता और कार्यवाहक प्रधानाचार्य के निलंबन पर रोक लगा दी है. उनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा के दिन स्कूल बंद करने का आरोप था.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Apr 7, 2023, 10:59 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दिन स्कूल बंद करने के आरोप में निलंबित एटा जिले के शिक्षक नेता और कार्यवाहक प्रधानाचार्य नंद लाल सिंह यादव के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने उन्हें कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करते रहने का आदेश भी दिया है.

कोर्ट ने यह आदेश एटा जिला स्थित एलपीएसएस इंटर कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य व शिक्षक नेता नंद लाल सिंह यादव की याचिका पर उनके अधिवक्ता सुनील यादव व दूसरे पक्ष के अधिवक्ता को सुनकर दिया है. एडवोकेट सुनील यादव का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जारी पत्र के आधार पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य को प्रबंध समिति ने निलंबित कर दिया था.

याची ने प्रबंध समिति के आरोप पत्र का निर्धारित समयावधि में लिखित जवाब भी दाखिल कर दिया. इसके बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक एटा ने निलंबन आदेश की पुष्टि करने से पूर्व न तो याची को सुनवाई का अवसर प्रदान किया और न ही पत्रावली पर उपलब्ध लिखित जवाब का अवलोकन किया. राजनीतिक दबाव में विवेक का प्रयोग किए बिना निलंबन आदेश की पुष्टि का आदेश कर दिया, जो अवैधानिक व मनमाना है.

सुनवाई के बाद कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी. साथ ही विपक्षियों को याचिका पर 17 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने याचिका लंबित रहने के दौरान याची को पद पर बहाल करने और वेतन प्राप्त करने का निर्देश दिया. साथ ही याची को अनुशासनात्मक कार्यवाही में सहयोग करने के निर्देश दिया है.

पढ़ेंः High Court: बाहुबली विजय मिश्रा के भतीजे को गैंगरेप व SC-ST केस में जमानत

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दिन स्कूल बंद करने के आरोप में निलंबित एटा जिले के शिक्षक नेता और कार्यवाहक प्रधानाचार्य नंद लाल सिंह यादव के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने उन्हें कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करते रहने का आदेश भी दिया है.

कोर्ट ने यह आदेश एटा जिला स्थित एलपीएसएस इंटर कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य व शिक्षक नेता नंद लाल सिंह यादव की याचिका पर उनके अधिवक्ता सुनील यादव व दूसरे पक्ष के अधिवक्ता को सुनकर दिया है. एडवोकेट सुनील यादव का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जारी पत्र के आधार पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य को प्रबंध समिति ने निलंबित कर दिया था.

याची ने प्रबंध समिति के आरोप पत्र का निर्धारित समयावधि में लिखित जवाब भी दाखिल कर दिया. इसके बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक एटा ने निलंबन आदेश की पुष्टि करने से पूर्व न तो याची को सुनवाई का अवसर प्रदान किया और न ही पत्रावली पर उपलब्ध लिखित जवाब का अवलोकन किया. राजनीतिक दबाव में विवेक का प्रयोग किए बिना निलंबन आदेश की पुष्टि का आदेश कर दिया, जो अवैधानिक व मनमाना है.

सुनवाई के बाद कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी. साथ ही विपक्षियों को याचिका पर 17 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने याचिका लंबित रहने के दौरान याची को पद पर बहाल करने और वेतन प्राप्त करने का निर्देश दिया. साथ ही याची को अनुशासनात्मक कार्यवाही में सहयोग करने के निर्देश दिया है.

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