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संगीत शिक्षिका के नवीनीकरण से इंकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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Published : Feb 12, 2021, 12:51 PM IST

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कस्तूरबा गाधी आवासीय बालिका विद्यालय की संगीत शिक्षिका का नवीनीकरण से इंकार करने के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है. अब याचिका की अगली सुनवाई 4 मई को होगी.

संगीत शिक्षिका के नवीनीकरण से इंकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक.
संगीत शिक्षिका के नवीनीकरण से इंकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कस्तूरबा गाधी आवासीय बालिका विद्यालय बडोखर खुर्द बांदा की संगीत अध्यापिका का न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता न रखने के कारण नवीनीकरण से इंकार करने के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा से जवाब मांगा है. वहीं अब याचिका की अगली सुनवाई 4 मई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने संगीता देवी की याचिका पर दिया है.

याची संगीता देवी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रराज सिंह और आदर्श सिंह ने हाई कोर्ट में बहस की. इनका कहना है कि याची प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रभाकर हैं. ऐसे में उसे प्रशिक्षण डिग्री की आवश्यकता नही है. उसकी नियुक्ति नियमानुसार 15 सितंबर 12 को हुई है, तब से वह कार्यरत हैं. अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उसका नवीनीकरण करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त नही हैं. वहीं आज बहस के बाद 18 दिसम्बर 2020 को जारी इस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कस्तूरबा गाधी आवासीय बालिका विद्यालय बडोखर खुर्द बांदा की संगीत अध्यापिका का न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता न रखने के कारण नवीनीकरण से इंकार करने के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा से जवाब मांगा है. वहीं अब याचिका की अगली सुनवाई 4 मई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने संगीता देवी की याचिका पर दिया है.

याची संगीता देवी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रराज सिंह और आदर्श सिंह ने हाई कोर्ट में बहस की. इनका कहना है कि याची प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रभाकर हैं. ऐसे में उसे प्रशिक्षण डिग्री की आवश्यकता नही है. उसकी नियुक्ति नियमानुसार 15 सितंबर 12 को हुई है, तब से वह कार्यरत हैं. अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उसका नवीनीकरण करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त नही हैं. वहीं आज बहस के बाद 18 दिसम्बर 2020 को जारी इस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है.

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