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कौशांबी जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी के निलंबन पर रोक, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब - प्रयागराज न्यूज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत कौशांबी के अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है साथ ही कोर्ट ने प्रदेश सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Sep 23, 2021, 10:46 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत कौशांबी के अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है साथ ही कोर्ट ने प्रदेश सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने रनमत राजपूत की याचिका पर दिया है.

याची के वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था कि याची को सड़क निर्माण का ठेका लेने वाली कंपनी की शिकायत पर निलंबित किया गया. जबकि ठेका लेने वाली कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने घटिया सड़क निर्माण की शिकायत की थी. जिसकी एमएनएनआईटी के विशेषज्ञ टीम जांच कराई गई. जांच में घटिया निर्माण की शिकायत सही पाई गई. इस बीच ठेका लेने वाली कंपनी ने जिला पंचायत के कुछ इंजीनियरों, कर्मचारियों और याची के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत की. दावा किया कि उसके पास इसकी ऑडियो वीडियो रिका‌र्डिंग भी है. इस आधार पर याची को बिना जांच के निलंबित कर दिया गया. अभी तक चार्जशीट नहीं दिया गया है.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत कौशांबी के अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है साथ ही कोर्ट ने प्रदेश सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने रनमत राजपूत की याचिका पर दिया है.

याची के वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था कि याची को सड़क निर्माण का ठेका लेने वाली कंपनी की शिकायत पर निलंबित किया गया. जबकि ठेका लेने वाली कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने घटिया सड़क निर्माण की शिकायत की थी. जिसकी एमएनएनआईटी के विशेषज्ञ टीम जांच कराई गई. जांच में घटिया निर्माण की शिकायत सही पाई गई. इस बीच ठेका लेने वाली कंपनी ने जिला पंचायत के कुछ इंजीनियरों, कर्मचारियों और याची के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत की. दावा किया कि उसके पास इसकी ऑडियो वीडियो रिका‌र्डिंग भी है. इस आधार पर याची को बिना जांच के निलंबित कर दिया गया. अभी तक चार्जशीट नहीं दिया गया है.

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