प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को, अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए पद आरक्षित करने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
राज्य सरकार द्वारा 25 जुलाई 2021 को जारी शासनादेश के क्लॉज 13 को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. कहा गया है कि शासनादेश का क्लॉज 13 संविधान के रोजगार का समान अवसर के अधिकार के विपरीत है. इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने अभिषेक कुमार कनौजिया की याचिका पर दिया है.
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याची के अधिवक्ता सय्यद वाजिद अली का कहना था कि 25 जुलाई को जारी शासनादेश के क्लाज 13 में कहा गया है कि यदि मृतक कर्मचारी सामान्य वर्ग का है, तो रिक्त पद पर सामान्य वर्ग के मृतक आश्रित की ही नियुक्ति की जाएगी. अधिवक्ता का कहना था कि यह एक प्रकार से किसी वर्ग विशेष के लिए पद आरक्षित करना होगा. कोर्ट ने कहा है कि शासनादेश के अनुपालन में यदि ग्राम पंचायत सेमरी में कोई नियुक्ति की जाती है, तो वह इस याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी.
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