प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अटाला में जुमे की नमाज के बाद हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद की रासुका के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार समेत सभी विपक्षियों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब पर प्रत्युत्तर के लिए याची को एक सप्ताह का समय दिया है. साथ ही कहा कि याचिका पर अगली सुनवाई पांच सप्ताह बाद की जाएगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने जावेद मोहम्मद की याचिका पर दिया. जावेद ने रासुका को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि उसके खिलाफ रासुका को नियम विरुद्ध तरीके से लगाया गया है. याची वर्तमान में देवरिया जेल में बंद है. बीते जून माह में नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए विवादित बयान को लेकर जुमे की नमाज के बाद अटाला में हिंसा भड़की थी. याची पर आरोप है कि वह हिंसा का मास्टरमाइंड है.
यह भी पढ़ें: पशुपालन घोटाले के अभियुक्तों की आरोप मुक्त करने की मांग खारिज, जमानत अर्जी नामंजूर