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Allahabad High Court Order: सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी. वो कानपुर के जाजमऊ में आगजनी और फर्जी आधार कार्ड से हवाई सफर करने के केस में आरोपी है. (MLA Irfan Solanki bail plea rejected )

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Published : Jan 19, 2023, 12:57 PM IST

प्रयागराज: गुरुवार को समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा. कानपुर के जाजमऊ में आगजनी और फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा के मामले में आरोपी इरफान की जमानत अर्जी खारिज (MLA Irfan Solanki bail plea rejected) कर दी. इरफान सोलंकी पर आरोप है कि अशरफ अली नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवा कर दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा की थी.

जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का प्लॉट को लेकर पड़ोसी महिला नजीर फातिमा से विवाद चल रहा है. दोनों प्लॉट पर अपना होने का दावा करते हैं. मामला कोर्ट में है. बीते 7 नवंबर को इरफान और उनके भाई रिजवान के खिलाफ जाजमऊ थाने में महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी. महिला का आरोप है कि उनकी गैर मौजूदगी में विधायक और उनके भाई ने प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से उनका घर फूंक दिया था. (Allahabad High Court Order)

इसी मामले में फरारी के दौरान दूसरी एफआईआर ग्वालटोली थाने की पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड से दिल्ली से मुंबई की हवाई यात्रा करने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी. जांच के बाद पुलिस ने दोनों मामलों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. सेशंस कोर्ट ने दोनों मामलों में सुनवाई के बाद इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

इरफान के वकील गौरव दीक्षित ने बताया कि दोनों ही मामलों में जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. हाईकोर्ट में याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान महिला का घर फूंकने के मामले में इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी. जबकि फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है.

सेशंस कोर्ट और हाईकोर्ट से इरफान की जमानत याचिका खारिज होने के बाद परिजन अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. इरफान का हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है. जबकि इरफान का परिवार दावा कर रहा था कि उनके पति बेगुनाह हैं. साक्ष्यों के आधार पर उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है. लेकिन पुलिस की दलीलें भारी पड़ी और हाईकोर्ट से भी इरफान को राहत नहीं मिल सकी.

ये भी पढ़ें- Moradabad News: हिंदू कॉलेज में बुर्का पहनकर पहुंची छात्राओं को गेट पर रोका

प्रयागराज: गुरुवार को समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा. कानपुर के जाजमऊ में आगजनी और फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा के मामले में आरोपी इरफान की जमानत अर्जी खारिज (MLA Irfan Solanki bail plea rejected) कर दी. इरफान सोलंकी पर आरोप है कि अशरफ अली नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवा कर दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा की थी.

जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का प्लॉट को लेकर पड़ोसी महिला नजीर फातिमा से विवाद चल रहा है. दोनों प्लॉट पर अपना होने का दावा करते हैं. मामला कोर्ट में है. बीते 7 नवंबर को इरफान और उनके भाई रिजवान के खिलाफ जाजमऊ थाने में महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी. महिला का आरोप है कि उनकी गैर मौजूदगी में विधायक और उनके भाई ने प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से उनका घर फूंक दिया था. (Allahabad High Court Order)

इसी मामले में फरारी के दौरान दूसरी एफआईआर ग्वालटोली थाने की पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड से दिल्ली से मुंबई की हवाई यात्रा करने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी. जांच के बाद पुलिस ने दोनों मामलों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. सेशंस कोर्ट ने दोनों मामलों में सुनवाई के बाद इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

इरफान के वकील गौरव दीक्षित ने बताया कि दोनों ही मामलों में जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. हाईकोर्ट में याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान महिला का घर फूंकने के मामले में इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी. जबकि फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है.

सेशंस कोर्ट और हाईकोर्ट से इरफान की जमानत याचिका खारिज होने के बाद परिजन अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. इरफान का हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है. जबकि इरफान का परिवार दावा कर रहा था कि उनके पति बेगुनाह हैं. साक्ष्यों के आधार पर उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है. लेकिन पुलिस की दलीलें भारी पड़ी और हाईकोर्ट से भी इरफान को राहत नहीं मिल सकी.

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