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इलाहाबाद हाईकोर्टः एनसीआर लंबित रहते पासपोर्ट नवीनीकरण से इंकार करना गलत

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Published : Dec 13, 2021, 8:10 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि धारा 6 के तहत जिन आधारों पर पासपोर्ट जारी करने से इनकार किया जा सकता है. वहीं आधार नवीनीकरण में भी लागू होंगे.

पासपोर्ट नवीनीकरण से इंकार करना गलत
पासपोर्ट नवीनीकरण से इंकार करना गलत

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि धारा 6 के तहत जिन आधारों पर पासपोर्ट जारी करने से इनकार किया जा सकता है. वहीं आधार नवीनीकरण में भी लागू होंगे. कोर्ट ने कहा है कि याची के खिलाफ आपराधिक केस में एनसीआर दाखिल की गई है. जिस पर किसी कोर्ट ने केस चलाने का आदेश नहीं दिया है. ऐसे में याची के पासपोर्ट का नवीनीकरण करने से इनकार नहीं किया जा सकता है.

कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को तीन महीने में पासपोर्ट के नवीनीकरण अर्जी पर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. ये आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने शब्बीर अहमद की याचिका पर दिया है.

याची का पुत्र वसीम अहमद दुबई में रहता है. उसे जारी पासपोर्ट 17 फरवरी 19 तक वैध था. नवीनीकरण अर्जी दी गई. महाराजगंज थाना पुरन्दरपुर में याची के खिलाफ मारपीट गाली-गलौज केस में एनसीआर लंबित होने के कारण नवीनीकरण नहीं दिया गया. याची का कहना था कि केवल इस आधार पर नवीनीकरण न करना मनमाना पूर्ण और अवैधानिक है.

इसे भी पढ़ें- UP ATS ने मानव तस्कर गिरोह का किया भंडाफोड़, 9 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

कोर्ट ने कहा है कि नोटिस लेने के बावजूद केंद्र सरकार के अधिवक्ता मौजूद नहीं हैं. इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट सुनवाई स्थगित नहीं कर आदेश पारित कर रही है. कोर्ट ने मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर नवीनीकरण पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि धारा 6 के तहत जिन आधारों पर पासपोर्ट जारी करने से इनकार किया जा सकता है. वहीं आधार नवीनीकरण में भी लागू होंगे. कोर्ट ने कहा है कि याची के खिलाफ आपराधिक केस में एनसीआर दाखिल की गई है. जिस पर किसी कोर्ट ने केस चलाने का आदेश नहीं दिया है. ऐसे में याची के पासपोर्ट का नवीनीकरण करने से इनकार नहीं किया जा सकता है.

कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को तीन महीने में पासपोर्ट के नवीनीकरण अर्जी पर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. ये आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने शब्बीर अहमद की याचिका पर दिया है.

याची का पुत्र वसीम अहमद दुबई में रहता है. उसे जारी पासपोर्ट 17 फरवरी 19 तक वैध था. नवीनीकरण अर्जी दी गई. महाराजगंज थाना पुरन्दरपुर में याची के खिलाफ मारपीट गाली-गलौज केस में एनसीआर लंबित होने के कारण नवीनीकरण नहीं दिया गया. याची का कहना था कि केवल इस आधार पर नवीनीकरण न करना मनमाना पूर्ण और अवैधानिक है.

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कोर्ट ने कहा है कि नोटिस लेने के बावजूद केंद्र सरकार के अधिवक्ता मौजूद नहीं हैं. इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट सुनवाई स्थगित नहीं कर आदेश पारित कर रही है. कोर्ट ने मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर नवीनीकरण पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

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