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कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करना अब भी है जरुरी : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के घटते मामले और मृत्यु दर में गिरावट पर संतोष जाहिर किया है. हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण के एक बार फिर बढ़ते मामलों को देखकर सावधानी बरतने की जरुरत है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट
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Published : Mar 1, 2021, 8:56 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना पीड़ितों की संख्या व मौत में गिरावट पर संतोष प्रकट किया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसा पुलिस की कड़ाई और मास्क पहनने के कारण संभव हुआ. इस बीच कोरोना वायरस के संक्रमण के एक बार फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए गाइडलाइंस का पालन जारी रखने का निर्देश दिया गया है.

कोविड गाइडलाइन्स का पालन करना जरूरी

कोविड संक्रमण मामले को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा कि लोग नॉर्मल लाइफ की ओर बढ रहे हैं. दैनिक काम पर जा रहे हैं. साथ ही कोविड गाइडलाइंस को भूल रहे हैं, जिसका पालन अब भी जरूरी है. कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह मास्क पहनने की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करे. कोर्ट ने कहा कि मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूला जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस यह भी देखे कि शादी समारोह सहित कहीं भी भीड़ न इकट्ठी होने पाए. वह इसे नियंत्रित करे और उल्लंघन करने पर दंडित भी करे.

स्कूलों में रखें जाएं खास ध्यान

कोर्ट ने कहा कि स्कूल खुल रहे हैं. वहां भी गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया जाए. मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग का ख्याल रखे जाएं. खुले में खाने का सामान न बेचे जाएं. पैकेट में घर ले जाकर खाएं और रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए. वकीलों की हड़ताल के चलते केस की सुनवाई चेंबर में हुई. अखबारों की खबरों को कोर्ट ने संज्ञान में लिया.

इसे भी पढ़ें - इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील शिक्षा सेवा अधिकरण के विरोध में हड़ताल पर

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना पीड़ितों की संख्या व मौत में गिरावट पर संतोष प्रकट किया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसा पुलिस की कड़ाई और मास्क पहनने के कारण संभव हुआ. इस बीच कोरोना वायरस के संक्रमण के एक बार फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए गाइडलाइंस का पालन जारी रखने का निर्देश दिया गया है.

कोविड गाइडलाइन्स का पालन करना जरूरी

कोविड संक्रमण मामले को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा कि लोग नॉर्मल लाइफ की ओर बढ रहे हैं. दैनिक काम पर जा रहे हैं. साथ ही कोविड गाइडलाइंस को भूल रहे हैं, जिसका पालन अब भी जरूरी है. कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह मास्क पहनने की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करे. कोर्ट ने कहा कि मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूला जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस यह भी देखे कि शादी समारोह सहित कहीं भी भीड़ न इकट्ठी होने पाए. वह इसे नियंत्रित करे और उल्लंघन करने पर दंडित भी करे.

स्कूलों में रखें जाएं खास ध्यान

कोर्ट ने कहा कि स्कूल खुल रहे हैं. वहां भी गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया जाए. मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग का ख्याल रखे जाएं. खुले में खाने का सामान न बेचे जाएं. पैकेट में घर ले जाकर खाएं और रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए. वकीलों की हड़ताल के चलते केस की सुनवाई चेंबर में हुई. अखबारों की खबरों को कोर्ट ने संज्ञान में लिया.

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