प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह व जूनियर इंजीनियर राकेश कुमार जैन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल (Justice Samit Gopal) ने दिया है. कोर्ट ने इस अर्जी पर अधिवक्ता शिवसागर सिंह व मनीष गुप्ता और सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व एडवोकेट संजय यादव को सुनकर फैसला सुरक्षित कर लिया था. जिसे शुक्रवार को सुनाया गया.
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याचियों पर नोएडा क्रिकेट स्टेडियम (Noida Cricket Stadium) के निर्माण के ठेके में बड़ी अनियमितता एवं घोटाले का आरोप है. जिससे नोएडा प्राधिकरण (
Noida Authority) को बहुत आर्थिक नुकसान हुआ. हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 32 ठेकों की जांच कर चार्जशीट दाखिल की है. ठेके में खर्च दर में भारी इजाफा कर प्राधिकरण को करोड़ों की क्षति पहुंचाई गई. स्टेडियम में ज्वाइंट वेंचर की बजाय सिंगल वेंचर को सीपीडब्ल्यू के मैनुअल को दरकिनार कर ठेका दिया.
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