प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय (Congress provincial president Ajay Rai) के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या (Awdhesh Rai Murdr Case) के मुकदमे का ट्रायल वाराणसी से प्रयागराज ट्रांसफर करने की मांग में दाखिल अर्जी वापस लेने के आधार पर खारिज कर दी है. कोर्ट ने गत 15 नवंबर को सुनवाई पूरी होने पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने वापसी की अर्जी पर अजय राय के अधिवक्ता और मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया.
कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की 31 साल पहले वाराणसी में हत्या कर दी गई थी. अवधेश राय की हत्या का आरोप माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) और उसके गुर्गों पर लगा था. अजय राय इस मामले में शिकायतकर्ता हैं. उन्होंने इस मुकदमे का ट्रायल वाराणसी की बजाय प्रयागराज की अदालत में कराने की मांग को याचिका दाखिल की. मुख्तार अंसारी की ओर से इस अर्जी का विरोध करते हुए इसे खारिज किए जाने की मांग की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया था.
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