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कायस्थ पाठशाला की सदस्यता सूची में संशोधन की मांग को हाईकोर्ट ने किया खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कायस्थ पाठशाला की सदस्यता सूची में संशोधन (membership list of Kayastha Pathshala) करने की मांग को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सदस्यता सूची में किसी भी प्रकार के संशोधन या जांच का आदेश रजिस्टर सोसाइटीज को नहीं दिया जा सकता है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 5, 2023, 10:39 PM IST

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इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कायस्थ पाठशाला के चुनाव से पूर्व उसकी सदस्यता सूची में जांच और संशोधन किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है. कायस्थ पाठशाला के चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है. जल्द ही उसके चुनाव होने हैं. कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर सदस्यता सूची में किसी भी प्रकार के संशोधन या जांच का आदेश रजिस्टर सोसाइटीज को नहीं दिया जा सकता है. क्योंकि यह नियम विरुद्ध है. कायस्थ पाठशाला के सदस्य निशीथ वर्मा और दो अन्य सदस्यों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने सुनवाई की.

याचिका में मांग की गई थी कि कायस्थ पाठशाला के वर्तमान सदस्यों और नए शामिल सदस्यों की वैधता की जांच अध्यक्ष और 20 कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव से पूर्व कराए जाने की आवश्यकता है. क्योंकि, इसमें तमाम नए सदस्य शामिल किए गए हैं. 3 सितंबर 2022 तक 2182 नए सदस्यों को शामिल किया गया है. जबकि, कई सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है या कुछ इस्तीफा दे चुके हैं अथवा कुछ हटाए गए हैं. इस स्थिति में चुनाव से पूर्व एक संशोधित सदस्यता सूची जारी करना आवश्यक है.

इसे भी पढ़े-हाईकोर्ट ने कहा- भूस्वामियों को विक्रय विलेख के लिए बाध्य नहीं कर सकती सरकार

कोर्ट का कहना था कि इस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 4(1)(2) के अनुसार किसी समिति की आम सभा के सदस्यों की सूची की जांच सिर्फ समिति के पंजीकरण, नवीनीकरण या नए सदस्यों को शामिल करते समय ही की जा सकती है. इस स्तर पर जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और जल्द ही चुनाव होने हैं, तो रजिस्ट्रार को सदस्यता सूची की जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है. अदालत इसे लेकर कोई परमादेश जारी नहीं कर सकती. क्योंकि परमादेश किसी वैधानिक अधिकार को लागू करने के लिए ही दिए जा सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि याचीगण चुनाव परिणाम जारी होने के बाद प्राधिकृत अधिकारी से संबंध में संपर्क कर सकते हैं.

यह भी पढ़े-हाईकोर्ट का आदेशः आपराधिक मुकदमों की विवेचना तय समय में पूरी करने के लिए गाइड लाइन बनाए सरकार

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कायस्थ पाठशाला के चुनाव से पूर्व उसकी सदस्यता सूची में जांच और संशोधन किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है. कायस्थ पाठशाला के चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है. जल्द ही उसके चुनाव होने हैं. कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर सदस्यता सूची में किसी भी प्रकार के संशोधन या जांच का आदेश रजिस्टर सोसाइटीज को नहीं दिया जा सकता है. क्योंकि यह नियम विरुद्ध है. कायस्थ पाठशाला के सदस्य निशीथ वर्मा और दो अन्य सदस्यों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने सुनवाई की.

याचिका में मांग की गई थी कि कायस्थ पाठशाला के वर्तमान सदस्यों और नए शामिल सदस्यों की वैधता की जांच अध्यक्ष और 20 कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव से पूर्व कराए जाने की आवश्यकता है. क्योंकि, इसमें तमाम नए सदस्य शामिल किए गए हैं. 3 सितंबर 2022 तक 2182 नए सदस्यों को शामिल किया गया है. जबकि, कई सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है या कुछ इस्तीफा दे चुके हैं अथवा कुछ हटाए गए हैं. इस स्थिति में चुनाव से पूर्व एक संशोधित सदस्यता सूची जारी करना आवश्यक है.

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कोर्ट का कहना था कि इस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 4(1)(2) के अनुसार किसी समिति की आम सभा के सदस्यों की सूची की जांच सिर्फ समिति के पंजीकरण, नवीनीकरण या नए सदस्यों को शामिल करते समय ही की जा सकती है. इस स्तर पर जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और जल्द ही चुनाव होने हैं, तो रजिस्ट्रार को सदस्यता सूची की जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है. अदालत इसे लेकर कोई परमादेश जारी नहीं कर सकती. क्योंकि परमादेश किसी वैधानिक अधिकार को लागू करने के लिए ही दिए जा सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि याचीगण चुनाव परिणाम जारी होने के बाद प्राधिकृत अधिकारी से संबंध में संपर्क कर सकते हैं.

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