प्रयागराज: शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के कुर्क पेट्रोल पंप को खोलने का आदेश दिया (Allahabad High Court orders to open seized petrol pump of Afzal Ansari's wife). यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति एसएचए रिजवी की खंडपीठ ने फरहत अंसारी की याचिका पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनकर दिया है.
याचिका के अनुसार गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कस्बे में फरहत अंसारी का किसान पेट्रोल पंप है.डीएम गाजीपुर के आदेश से गैंगस्टर एक्ट के तहत पेट्रोल पंप की कुर्की की कार्रवाई की गई. कुर्की की यह कार्रवाई अफजाल अंसारी के जेल से रिहा होने के दो दिन बाद की गई थी. याचिका में पेट्रोल पंप को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किए जाने को चुनौती दी गई थी.
सुनवाई के हाईकोर्ट ने कुर्क पेट्रोल पंप खोलने का निर्देश देते हुए कहा कि यह गैंगस्टर कोर्ट तय करेगी कि पेट्रोल पंप में अपराध से अर्जित संपत्ति लगी है कि नहीं. पूर्व बसपा सांसद अफजाल असारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने गैंगस्टर केस में 4 साल कैद की सजा सुनाई थी. सजा का ऐलान होने के बाद अफजाल अंसारी को संसद से अयोग्य करार दिया गया था.
माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के परिवार की हर गतिविधि पर योगी सरकार की नजर है. मोहम्मदाबाद में पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के पेट्रोल पंप को कुर्क करने के लिए राजस्व विभाग और पुलिस का दल पहुंचा था. जिला प्रशासन के कारण मोहम्मदाबाद में हड़कंप मच गया था.