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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रों को बी.एड परीक्षा में बैठने का दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बख्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के छात्रों को बी.एड की परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए विश्वविद्यालय प्रयागराज के परीक्षा नियंत्रक को आदेश दिया. कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि याची परीक्षा में तो बैठेंगे, लेकिन कोर्ट के आदेश पर ही उनका परिणाम घोषित किया जाएगा.

हाईकोर्ट ने दिया आदेश.
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Published : Nov 14, 2019, 11:42 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रयागराज के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह को आदेश दिया है कि बख्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बेल्हा बांध फूलपुर के दो छात्रों आलोक यादव व प्रीति यादव को 15 नवंबर से होने जा रही बी.एड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति दें. कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि याची परीक्षा में तो बैठेंगे, लेकिन कोर्ट के आदेश पर ही इनका परिणाम घोषित किया जाएगा.

नहीं दी गई परीक्षा में बैठने की अनुमति
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने आलोक यादव व अन्य की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने विश्वविद्यालय से याचिका पर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है. याचियों को काउंसलिंग से प्रवेश न लेने के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी.

अगली सुनवाई 10 दिसम्बर को
याची का कहना था कि उन्होंने नियमानुसार प्रवेश लिया था और फॉर्म भी समय से भरा था. इसके बावजूद उन्हें बी.एड की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है. अगली सुनवाई 10 दिसम्बर को होगी.

इसे भी करें:- प्रयागराज: अजय कुमार लल्लू ने MP-MLA कोर्ट में किया समर्पण, 4 घंटे बाद मिली जमानत

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रयागराज के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह को आदेश दिया है कि बख्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बेल्हा बांध फूलपुर के दो छात्रों आलोक यादव व प्रीति यादव को 15 नवंबर से होने जा रही बी.एड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति दें. कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि याची परीक्षा में तो बैठेंगे, लेकिन कोर्ट के आदेश पर ही इनका परिणाम घोषित किया जाएगा.

नहीं दी गई परीक्षा में बैठने की अनुमति
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने आलोक यादव व अन्य की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने विश्वविद्यालय से याचिका पर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है. याचियों को काउंसलिंग से प्रवेश न लेने के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी.

अगली सुनवाई 10 दिसम्बर को
याची का कहना था कि उन्होंने नियमानुसार प्रवेश लिया था और फॉर्म भी समय से भरा था. इसके बावजूद उन्हें बी.एड की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है. अगली सुनवाई 10 दिसम्बर को होगी.

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प्रयागराज 13 नवंबर ।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोफेसर राजेन्द्र् सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय प्रयागराज के परीक्षा नियंत्रक को आदेश दिया है कि बख्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बेल्हा बांध फूलपुर के दो छात्रों आलोक यादव व प्रीति यादव को 15 नवंबर से होने जा रही बी एड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति दें। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि याची  परीक्षा में तो बैठेंगे लेकिन कोर्ट के आदेश पर ही इनका परिणाम घोषित किया जाएगा।  कोर्ट ने विश्वविद्यालय से याचिका पर 3हफ्ते में जवाब मांगा है।  
 यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने आलोक यादव व अन्य  की याचिका पर दिया है।  याचियो को काउंसलिंग से प्रवेश न लेने के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी ।याची का कहना था कि उन्होंने नियमानुसार प्रवेश लिया था और फार्म भी समय से भरा  किया था ।इसके बावजूद उन्हें बी एड की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है। अगली सुनवाई 10 दिसम्बर को होगी।
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