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पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सजा के खिलाफ अपील में संशोधन का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को मुजफ्फरनगर दंगे में दोषी करार दिए गए पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सजा (BJP MLA Vikram Saini sentence) के खिलाफ अपील में संशोधन का निर्देश (allahabad high court order) दिया.

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Published : Nov 17, 2022, 6:56 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को मुजफ्फरनगर दंगे में दोषी करार दिए गए बीजेपी के निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी की सजा के खिलाफ अपील में संशोधन का निर्देश (allahabad high court order ) दिया है. साथ ही सुनवाई के लिए 18 की तारीख लगाई है.

यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है. स्पेशल कोर्ट से मिली दो साल की सजा के खिलाफ विक्रम सैनी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है. मुजफ्फरनगर जिले की खतौली सीट से भाजपा विधायक चुने गए विक्रम सैनी को मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने गत 11 अक्टूबर को दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी. दो वर्ष की सजा मिलने के कारण से विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी.

खतौली की इस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है. मामले के तथ्यों के अनुसार 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में दंगा हुआ था. उसके बाद विक्रम सैनी समेत 28 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ था. मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने इन 28 में से 12 लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई है. 15 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो गए. एक आरोपी की मृत्यु हो गई है. विक्रम सैनी घटना के वक्त ग्राम प्रधान थे. चार नवंबर को विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई थी.

नाहिद हसन की याचिका नहीं हो सकी सुनवाई: इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी. नाहिद हसन के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में आज न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई होनी थी. याचिका पर सुनवाई अब 17 नवंबर को होगी. (up news in hindi)

ये भी पढ़ें- पूर्व भाजपा विधायक पप्पू भरतौल पर जानलेवा हमला, मुकदमा दर्ज

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को मुजफ्फरनगर दंगे में दोषी करार दिए गए बीजेपी के निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी की सजा के खिलाफ अपील में संशोधन का निर्देश (allahabad high court order ) दिया है. साथ ही सुनवाई के लिए 18 की तारीख लगाई है.

यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है. स्पेशल कोर्ट से मिली दो साल की सजा के खिलाफ विक्रम सैनी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है. मुजफ्फरनगर जिले की खतौली सीट से भाजपा विधायक चुने गए विक्रम सैनी को मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने गत 11 अक्टूबर को दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी. दो वर्ष की सजा मिलने के कारण से विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी.

खतौली की इस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है. मामले के तथ्यों के अनुसार 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में दंगा हुआ था. उसके बाद विक्रम सैनी समेत 28 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ था. मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने इन 28 में से 12 लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई है. 15 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो गए. एक आरोपी की मृत्यु हो गई है. विक्रम सैनी घटना के वक्त ग्राम प्रधान थे. चार नवंबर को विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई थी.

नाहिद हसन की याचिका नहीं हो सकी सुनवाई: इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी. नाहिद हसन के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में आज न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई होनी थी. याचिका पर सुनवाई अब 17 नवंबर को होगी. (up news in hindi)

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