ETV Bharat / state

सीएम योगी के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करने के आरोपी की सशर्त जमानत - सीएम योगी के लिए आपत्तिजनक शब्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को सीएम योगी के लिए आपत्तिजनक शब्द (Objectionable words against CM Yogi) इस्तेमाल के आरोपी की सशर्त जमानत दे दी. आरोपी सुजीत शर्मा ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था.

Etv Bharat
सीएम योगी के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करने के आरोपी की सशर्त जमानत
author img

By

Published : Mar 17, 2023, 6:24 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों (Objectionable words against CM Yogi) का इस्तेमाल कर वीडियो बनाने और शेयर करने के आरोपी सुजीत शर्मा की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली है.

यह आदेश (Allahabad High Court Order) न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है. याची के खिलाफ सात अक्टूबर 2022 को कुशीनगर के पतेहरवा थाने में आईपीसी की धारा 504, 506, 386 व आईटी एक्ट की धारा 66 और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 शस्त्र के तहत एफआईआर दर्ज है. 21 अक्टूबर 2022 से जेल में निरुद्ध याची पर सीएम योगी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है.

याची पर आरोप है कि उसने व्हाट्स ऐप पर वीडियो भी शेयर किया. याची की ओर से कहा गया कि याची संवैधानिक गणमान्य लोगों का आदर करता है और उसका सीएम योगी का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था. अधीनस्थ अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया था. इस पर यह अर्जी दाखिल की गई थी. याची के अधिवक्ता का कहना था कि अभियुक्त संवैधानिक गणमान्य लोगों को सर्वोच्च सम्मान देता है और उसका उच्च संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था.

कुशीनगर में दर्ज हुआ था मुकदमा: आरोपी सुजीत शर्मा के खिलाफ 7 अक्टूबर 2022 कुशीनगर के थाना- पतेहरवा में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और शस्त्र अधिनियम में मामला दर्ज किया गया था. वो 21 अक्टूबर 2022 से जेल में है. गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत मुचलके और दो प्रतिभूति लेकर रिहा करने का आदेश दिया. इसके बाद आरोपी सुजीत शर्मा ने राहत की सांस ली.

ये भी पढ़ें- Ateek Ahmed ने जैसी धमकी दी थी उसी अंदाज में उमेश पाल को मरवाया, 4 साल पहले लिखी गई थी पटकथा

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों (Objectionable words against CM Yogi) का इस्तेमाल कर वीडियो बनाने और शेयर करने के आरोपी सुजीत शर्मा की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली है.

यह आदेश (Allahabad High Court Order) न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है. याची के खिलाफ सात अक्टूबर 2022 को कुशीनगर के पतेहरवा थाने में आईपीसी की धारा 504, 506, 386 व आईटी एक्ट की धारा 66 और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 शस्त्र के तहत एफआईआर दर्ज है. 21 अक्टूबर 2022 से जेल में निरुद्ध याची पर सीएम योगी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है.

याची पर आरोप है कि उसने व्हाट्स ऐप पर वीडियो भी शेयर किया. याची की ओर से कहा गया कि याची संवैधानिक गणमान्य लोगों का आदर करता है और उसका सीएम योगी का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था. अधीनस्थ अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया था. इस पर यह अर्जी दाखिल की गई थी. याची के अधिवक्ता का कहना था कि अभियुक्त संवैधानिक गणमान्य लोगों को सर्वोच्च सम्मान देता है और उसका उच्च संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था.

कुशीनगर में दर्ज हुआ था मुकदमा: आरोपी सुजीत शर्मा के खिलाफ 7 अक्टूबर 2022 कुशीनगर के थाना- पतेहरवा में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और शस्त्र अधिनियम में मामला दर्ज किया गया था. वो 21 अक्टूबर 2022 से जेल में है. गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत मुचलके और दो प्रतिभूति लेकर रिहा करने का आदेश दिया. इसके बाद आरोपी सुजीत शर्मा ने राहत की सांस ली.

ये भी पढ़ें- Ateek Ahmed ने जैसी धमकी दी थी उसी अंदाज में उमेश पाल को मरवाया, 4 साल पहले लिखी गई थी पटकथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.