प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 55699 पदों की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में आयुसीमा की छूट (Age Relaxation in UP Police Recruitment 2023) को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयुसीमा में छूट (Allahabad High Court on UP Police Recruitment) को लेकर यह आदेश सत्यवीर और 11 अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए आयुसीमा 18 से 22 वर्ष के बीच है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार छूट का प्रावधान है. कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अंतिम भर्ती 2018 में हुई थी. अब पांच वर्ष के अन्तराल पर 2023 में 52699 पदों की भर्ती प्रस्तावित है, जिसमें कई युवा अभ्यर्थी आयुसीमा के कारण बाहर हो सकते हैं.
याचियों के अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में तत्कालीन गृह सचिव ने 2017 से 2020 तक हर वर्ष आरक्षी और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए एक हलफनामा दिया था, लेकिन 2018 के बाद कांस्टेबल पद के लिए कोई भर्ती नहीं आई. कोर्ट ने सरकार के जवाब के बाद याचियों को प्रत्युत्तर शपथपत्र के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तारीख लगाई है. (Allahabad High Court News)
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