प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में न्यास नियमावली लागू नहीं होने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने मंदिर के वरिष्ठ सहायक अरुण कुमार मिश्र की याचिका पर उनके वकील को सुनकर दिया.
याचिका में कहा गया है कि पूर्व विधायक श्याम देव राय चौधरी ने विधानसभा में 11 साल पहले यह मुद्दा उठाया था. कहा गया है कि पिछले न्यास अध्यक्ष ने नियमावली को न्यास परिषद में पास तो कर दिया लेकिन मंदिर प्रशासन ने अब तक उसे लागू नहीं किया.
परिणामस्वरूप कर्मचारियों को कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है. काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अधिवक्ता विनीत संकल्प ने बताया कि खंडपीठ ने इस मामले में जानकारी मांगी है और याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तारीख लगाई है.