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हेट स्पीच मामले में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी की याचिका खारिज

हेट स्पीच मामले में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी (Allahabad High Court on former Governor Aziz Qureshi) की याचिका बुधवार को खारिज कर दी. सरकार ने कहा साक्ष्य मिले बिना गिरफ्तारी नहीं होगी.

High Court on former Governor Aziz Qureshi
अजीज कुरैशी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Dec 15, 2022, 6:53 AM IST

Updated : Dec 15, 2022, 7:15 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी. यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ केजे ठाकर एवं न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने दिया है. अजीज कुरैशी के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज कराया (Allahabad High Court on former Governor Aziz Qureshi) है.

पांच सितंबर 2021 को आईपीसी की धारा 153 ए,153 बी,124 ए, 502 बी के तहत दर्ज एफआईआर में आरोप है कि अजीज कुरैशी ने योगी सरकार की तुलना शैतान से की थी. उन्होंने आजम खान के खिलाफ की जा रही सरकारी कार्रवाई को इंसान और शैतान की लड़ाई बताया था. उनके इस बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुई थीं.

अजीज कुरैशी ने इसी मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और प्राथमिकी रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कहा कि मामले की अभी जांच चल रही है. यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले बिना गिरफ्तारी नहीं की जाएगी. विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट मिलने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

इस पर कोर्ट ने कहा कि याची को यदि लगता है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है तो उसके पास अग्रिम जमानत का विकल्प मौजूद है. इसी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वापस लेने के आधार पर याचिका खारिज कर दी.

ये भी पढ़ें- योगी के राज में साल 2022 में इन 3 नेताओं के राजनीतिक भविष्य में लगा 'पूर्णविराम'

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी. यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ केजे ठाकर एवं न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने दिया है. अजीज कुरैशी के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज कराया (Allahabad High Court on former Governor Aziz Qureshi) है.

पांच सितंबर 2021 को आईपीसी की धारा 153 ए,153 बी,124 ए, 502 बी के तहत दर्ज एफआईआर में आरोप है कि अजीज कुरैशी ने योगी सरकार की तुलना शैतान से की थी. उन्होंने आजम खान के खिलाफ की जा रही सरकारी कार्रवाई को इंसान और शैतान की लड़ाई बताया था. उनके इस बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुई थीं.

अजीज कुरैशी ने इसी मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और प्राथमिकी रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कहा कि मामले की अभी जांच चल रही है. यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले बिना गिरफ्तारी नहीं की जाएगी. विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट मिलने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

इस पर कोर्ट ने कहा कि याची को यदि लगता है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है तो उसके पास अग्रिम जमानत का विकल्प मौजूद है. इसी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वापस लेने के आधार पर याचिका खारिज कर दी.

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Last Updated : Dec 15, 2022, 7:15 AM IST
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