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69 हजार शिक्षक भर्ती मामला: कोर्ट ने 4 सप्ताह में राज्य सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने रोहित शुक्ल, अंशू सिंह सहित दर्जनों याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है.

allahabad high court
इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : May 30, 2020, 3:15 PM IST

Updated : May 30, 2020, 3:24 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के जूनियर बेसिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सवालों के गलत उत्तर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी है, लेकिन कहा है कि नियुक्तियां याचिका के अंतिम निर्णय की विषयवस्तु होगी. याचिका की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने रोहित शुक्ल, अंशू सिंह सहित दर्जनों याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के जूनियर बेसिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सवालों के गलत उत्तर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी है, लेकिन कहा है कि नियुक्तियां याचिका के अंतिम निर्णय की विषयवस्तु होगी. याचिका की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने रोहित शुक्ल, अंशू सिंह सहित दर्जनों याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है.

Last Updated : May 30, 2020, 3:24 PM IST
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