ETV Bharat / state

प्रयागराज: डेयरी को शहर से बाहर शिफ्ट करने के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - मिल्कमैन कालोनी विकास समिति

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को डेयरी को शहर से बाहर पशु कॉलोनी में शिफ्ट करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है. इस मामले में आयुक्त, जिलाधिकारी, पीडीए उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त सहित 575 डेयरी मालिकों को भी नोटिस जारी किया गया है.

राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
author img

By

Published : Oct 16, 2019, 10:51 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डेयरी को शहर से बाहर पशु कॉलोनी में शिफ्ट करने के मामले में राज्य सरकार, आयुक्त, जिलाधिकारी, पीडीए उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त सहित 575 डेयरी मालिकों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नगर आयुक्त को डेयरी मालिकों की सूची दस दिन में सीजेएम प्रयागराज को सौंपने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि को नोटिस तामील होने की जानकारी भी मांगी है.

कोर्ट ने स्वत: लिया संज्ञान
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया है. मेरठ शहर की डेयरी शहर से बाहर शिफ्ट करने के मामले की सुनवाई के दौरान प्रयागराज शहर में छुट्टा जानवरों के कारण हो रही असुविधा और दुर्घटना का मुद्दा कोर्ट में उठाया गया. नगर निगम के अधिवक्ता एस डी कौटिल्य ने कोर्ट को बताया कि नगर निगम प्रयागराज ने डेयरी शिफ्ट करने की काफी कोशिश की है. 20 अप्रैल 2016 के शासनादेश से राज्य सरकार ने नगर निगम क्षेत्र के बाहर पशु कालोनी बनाने का नीतिगत निर्णय भी लिया है. शहर में 575 डेयरियां है, जिनके लाइसेंस निगम ने निरस्त कर दिया है. वे अवैध रूप से शहर में डेयरी चला रहे हैं.

इसे भी पढ़ें-प्रयागराज: DJ कारोबारियों पर हाईकोर्ट सख्त, नियम उल्लंघन पर 10 लाख का जुर्माना

कोर्ट ने कहा कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में सालों पहले डेयरी शिफ्ट हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने मिल्कमैन कॉलोनी विकास समिति केस में शहर में जानवरों के छुट्टा घूमने पर नियंत्रण के आदेश दिए थे. कोर्ट ने शहर से डेयरी शिफ्ट करने के मामले में अधिकारियों की विफलता को देखते हुए जनहित याचिका कायम की है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 3 हफ्ते में स्पष्टीकरण के साथ ही हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका पर अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डेयरी को शहर से बाहर पशु कॉलोनी में शिफ्ट करने के मामले में राज्य सरकार, आयुक्त, जिलाधिकारी, पीडीए उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त सहित 575 डेयरी मालिकों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नगर आयुक्त को डेयरी मालिकों की सूची दस दिन में सीजेएम प्रयागराज को सौंपने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि को नोटिस तामील होने की जानकारी भी मांगी है.

कोर्ट ने स्वत: लिया संज्ञान
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया है. मेरठ शहर की डेयरी शहर से बाहर शिफ्ट करने के मामले की सुनवाई के दौरान प्रयागराज शहर में छुट्टा जानवरों के कारण हो रही असुविधा और दुर्घटना का मुद्दा कोर्ट में उठाया गया. नगर निगम के अधिवक्ता एस डी कौटिल्य ने कोर्ट को बताया कि नगर निगम प्रयागराज ने डेयरी शिफ्ट करने की काफी कोशिश की है. 20 अप्रैल 2016 के शासनादेश से राज्य सरकार ने नगर निगम क्षेत्र के बाहर पशु कालोनी बनाने का नीतिगत निर्णय भी लिया है. शहर में 575 डेयरियां है, जिनके लाइसेंस निगम ने निरस्त कर दिया है. वे अवैध रूप से शहर में डेयरी चला रहे हैं.

इसे भी पढ़ें-प्रयागराज: DJ कारोबारियों पर हाईकोर्ट सख्त, नियम उल्लंघन पर 10 लाख का जुर्माना

कोर्ट ने कहा कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में सालों पहले डेयरी शिफ्ट हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने मिल्कमैन कॉलोनी विकास समिति केस में शहर में जानवरों के छुट्टा घूमने पर नियंत्रण के आदेश दिए थे. कोर्ट ने शहर से डेयरी शिफ्ट करने के मामले में अधिकारियों की विफलता को देखते हुए जनहित याचिका कायम की है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 3 हफ्ते में स्पष्टीकरण के साथ ही हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका पर अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी.

प्रयागराज 16 अक्टूबर 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डेयरी को  प्रयागराज शहर से बाहर पशु कालोनी में शिफ्ट करने के मामले में राज्य सरकार, आयुक्त, जिलाधिकारी,पी डी ए उपाध्यक्ष व नगर आयुक्त सहित 575 डेयरी मालिकों को नोटिस जारी की है।कोर्ट ने नगर आयुक्त को डेयरी मालिकों की सूची दश दिन में सी जे एम प्रयागराज को सौंपने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई की तिथि 15 नवंबर को नोटिस तामील होने की जानकारी माँगी है ।
यह आदेश न्यायमूर्ति पी के एस बघेल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया है ।  मालूम हो कि मेरठ शहर की डेयरी शहर से बाहर शिफ्ट करने के मामले की सुनवाई के दौरान प्रयागराज शहर में छुट्टा जानवरों के कारण हो रही असुविधा व दुर्घटना का मुद्दा कोर्ट में उठाया गया।नगर निगम के अधिवक्ता एस डी कौटिल्य ने कोर्ट  को बताया कि नगर निगम प्रयागराज ने डेयरी शिफ्ट करने की काफी कोशिश की है।20 अप्रैल 2016 के शासनादेश से राज्य सरकार ने नगर निगम क्षेत्र के बाहर पशु कालोनी बनाने का नीतिगत निर्णय लेने लिया है ।शहर में 575 डेयरियां है।जिनके लाइसेंस निगम ने निरस्त कर दिया है ।वे अवैध रूप से शहर में डेयरी चला रहे हैं ।
कोर्ट ने कहा कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भोपाल व इंदौर सालों पहले डेयरी शिफ्ट हो चुकी है ।सुप्रीम कोर्ट ने  मिल्कमैन कालोनी विकास समिति  केस में शहर में जानवरों के छुट्टा घूमने पर नियंत्रण केआदेश दिये है।कोर्ट ने शहर से डेयरी शिफ्ट करने के मामले में अधिकारियों की विफलता को देखते हुए जनहित याचिका कायम की है।और 3हफ्ते में स्पष्टीकरण के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है ।याचिका की सुनवाई 15नवंबर को होगी।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.