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भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष व सचिव को नोटिस, चार हफ्ते में मांगा जवाब - ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन

ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत त्रिपाठी ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा धांधली के खिलाफ कार्यप्रणाली में हुए गैर कानूनी चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मामले में कोर्ट ने भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष व सचिव को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Sep 30, 2021, 1:03 AM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और सचिव को नोटिस जारी किया है और चार हफ्ते में जवाब मांगा है. ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन व इसके अध्यक्ष आचार्य श्रीकान्त त्रिपाठी की याचिका पर यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है. याचिका में काउंसिल के 14वें कार्यकाल के गठन में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया है. याचिका पर अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने बहस की.

इसे भी पढ़ें- Allahabad High Court : हाईकोर्ट ने गन्ना किसानों के ब्याज के भुगतान की मांगी जानकारी, पूछा- ब्याज घटाने की सरकार से मंजूरी ली या नहीं

सदस्य नामित करने में अनियमितता बरतने का आरोप

इनका कहना है कि 7 मार्च 21 को विज्ञापन निकाला गया, जिसमें सभी पत्रकार संगठनों से सदस्यता के लिए आवेदन मांगे गए. 7 अप्रैल 21 को श्रेणीवार सूची जारी की गई, बैठकें हुईं. बाद में पता चला कि जिनके दावे खारिज कर दिए गए थे, चेयरमैन ने उन्हीं को सदस्य नामित किया है. इसमें भारी अनियमितता बरती गई है. जिसको लेकर चुनौती दी गई है.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और सचिव को नोटिस जारी किया है और चार हफ्ते में जवाब मांगा है. ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन व इसके अध्यक्ष आचार्य श्रीकान्त त्रिपाठी की याचिका पर यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है. याचिका में काउंसिल के 14वें कार्यकाल के गठन में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया है. याचिका पर अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने बहस की.

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सदस्य नामित करने में अनियमितता बरतने का आरोप

इनका कहना है कि 7 मार्च 21 को विज्ञापन निकाला गया, जिसमें सभी पत्रकार संगठनों से सदस्यता के लिए आवेदन मांगे गए. 7 अप्रैल 21 को श्रेणीवार सूची जारी की गई, बैठकें हुईं. बाद में पता चला कि जिनके दावे खारिज कर दिए गए थे, चेयरमैन ने उन्हीं को सदस्य नामित किया है. इसमें भारी अनियमितता बरती गई है. जिसको लेकर चुनौती दी गई है.

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