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प्रयागराज: पंजीकृत वसीयत की वैधानिकता के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस - इलाहाबाद हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंजीकृत वसीयत की वैधानिकता के मामले में राजस्व कोर्ट की अधिकारिता के मुद्दे पर विपक्षियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले में 19 अगस्त तक जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस.
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Published : Aug 7, 2019, 3:53 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंजीकृत वसीयत की वैधानिकता के मामले में राजस्व कोर्ट की अधिकारिता के मुद्दे पर विपक्षियों को नोटिस जारी किया है और 19 अगस्त तक जवाब मांगा है. कोर्ट ने राजस्व परिषद की वसीयत को वैध न मानने के आदेश पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने मेरठ के कृष्ण पाल और अन्य की याचिका पर दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस-

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंजीकृत वसीयत की वैधानिकता के मामले में राजस्व कोर्ट की अधिकारिता के मुद्दे पर विपक्षियों को नोटिस जारी किया है.
  • हाईकोर्ट ने इस मामले में 19 अगस्त तक जवाब मांगा है.
  • याची अधिवक्ता श्वेता सिंह और रितेश श्रीवास्तव ने कहा कि उ. प्र. राजस्व संहिता की धारा 34 के अंतर्गत राजस्व परिषद को वसीयत को वैध घोषित करने की अधिकारिता नहीं है.
  • त्रिखा राम की वसीयत के आधार पर वरासत दर्ज कराने की अर्जी दी गयी थी.
  • 1973 के रेफरेंस पर परिषद ने वसीयत को वैध मानने से इनकार कर दिया.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंजीकृत वसीयत की वैधानिकता के मामले में राजस्व कोर्ट की अधिकारिता के मुद्दे पर विपक्षियों को नोटिस जारी किया है और 19 अगस्त तक जवाब मांगा है. कोर्ट ने राजस्व परिषद की वसीयत को वैध न मानने के आदेश पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने मेरठ के कृष्ण पाल और अन्य की याचिका पर दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस-

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंजीकृत वसीयत की वैधानिकता के मामले में राजस्व कोर्ट की अधिकारिता के मुद्दे पर विपक्षियों को नोटिस जारी किया है.
  • हाईकोर्ट ने इस मामले में 19 अगस्त तक जवाब मांगा है.
  • याची अधिवक्ता श्वेता सिंह और रितेश श्रीवास्तव ने कहा कि उ. प्र. राजस्व संहिता की धारा 34 के अंतर्गत राजस्व परिषद को वसीयत को वैध घोषित करने की अधिकारिता नहीं है.
  • त्रिखा राम की वसीयत के आधार पर वरासत दर्ज कराने की अर्जी दी गयी थी.
  • 1973 के रेफरेंस पर परिषद ने वसीयत को वैध मानने से इनकार कर दिया.
प्रयागराज 7 अगस्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंजीकृत वसीयत की वैधानिकता के मामले में राजस्व कोर्ट की अधिकारिता के मुद्दे पर विपक्षियो को नोटिस जारी की है और 19 अगस्त तक जवाब मांगा है।
कोर्ट ने राजस्व परिषद के वसीयत को वैध न मानने के आदेश पर रोक लगा दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने मेरठ के कृष्ण पाल व् अन्य की याचिका पर दिया है।
याची अधिवक्ता स्वेता सिंह व् रितेश श्रीवास्तव का कहना है कि उ प्र राजस्व संहिता की धारा 34 के अंतर्गत राजस्व परिषद को वसीयत की वैध घोषित करने की अधिकारिता नही है।राजस्व परिषद ने 1973 के रिफरेन्स को तय करते हुए 24 जून 19 के आदेश से वसीयत को वैध नही माना।ऐसा आदेश देने का परिषद को अधिकार नही है।
त्रिखा राम की वसीयत के आधार पर वरासत दर्ज कराने की अर्जी दी गयी। जिसको लेकर 1973 के रिफरेन्स पर परिषद ने वसीयत को वैध मानने से इंकार कर दिया।जिसे चुनौती दी गयी है।
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