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SSP आगरा और वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ को अवमानना का नोटिस - इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा के एसएसपी बब्लू कुमार और वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 24 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल उदय वीर सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है.

एसएसपी आगरा और वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ को अवमानना का नोटिस
एसएसपी आगरा और वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ को अवमानना का नोटिस
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Published : Feb 10, 2021, 12:46 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी आगरा बब्लू कुमार व वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ को अवमानना नोटिस जारी की है. आदेश की अवहेलना करने के लिए उन्हें अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए 24 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल उदय वीर सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने बहस की. इनका कहना है कि कोर्ट ने याची को सेवा निवृत्ति परिलाभों के भुगतान का निर्देश दिया था. उस आदेश के खिलाफ सरकार की विशेष अपील भी खारिज हो गई थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. कोई अंतरिम आदेश न होने के बावजूद आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी आगरा बब्लू कुमार व वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ को अवमानना नोटिस जारी की है. आदेश की अवहेलना करने के लिए उन्हें अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए 24 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल उदय वीर सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने बहस की. इनका कहना है कि कोर्ट ने याची को सेवा निवृत्ति परिलाभों के भुगतान का निर्देश दिया था. उस आदेश के खिलाफ सरकार की विशेष अपील भी खारिज हो गई थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. कोई अंतरिम आदेश न होने के बावजूद आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है.

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